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तो दाउद इब्राहिम भी लड़ेगा चुनाव, जेल से केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अनुमति देने की मांग पर हाईकोर्ट ने कर दी बड़ी टिप्पणी

तो दाउद इब्राहिम भी लड़ेगा चुनाव, जेल से केजरीवाल को चुनाव प

NEW DELHI : लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में कई नेता जो जेल में बंद हैं, उन्हें जेल से वर्चुअल मोड पर चुनाव  प्रचार के लिए अनुमति मिलनी चाहिए और इसके लिए चुनाव आयोग को एक तंत्र बनाने के निर्देश दिए जाएं। इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल का पार्टी से जुड़े एक कार्यकर्ता ने याचिका दायर कर दी। जिस पर हाईकोर्ट ने न सिर्फ याचिका रद्द कर दी। बल्कि केजरीवाल और दाउद इब्राहिम की तुलना भी कर दी। 

तो दाउद इब्राहिम भी लड़ेगा चुनाव

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच इस याचिका को मौलिक सिद्धातों के विपरीत बताते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं कि गिरफ्तार किए गए लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी जाए? मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐसा किया जाता है तो सभी खूंखार अपराधी राजनीतिक दल बना लेंगे। दाऊद इब्राहिम चुनाव लड़ेगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रचार करेगा।कोर्ट ने कहा कि वह इस तरह की याचिका दायर करने के लिए याचिकार्ता परत जुर्माना लगाएगी। हालांकि, उनके वकील ने कोर्ट से आग्रह किया कि उन्हें जाने दिया जाए क्योंकि याचिकाकर्ता कानून का छात्र है। इसके बाद बेंच ने कहा कि याचिका दायर करने वाले छात्र को शक्तियों के बंटवारें और न्यायिक शक्तियों की सीमाओं के बारे में सही से समझाएं।

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किसने दायर की याचिका

जनहित याचिका एक लॉ के स्टूडेंट अमरजीत गुप्ता द्वारा दायर की गई थी। इसमें उन्होंने कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को निर्देश देने की मांग की थी कि गिरफ्तार नेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रचार करने की अनुमति देने के लिए एक तंत्र लाया जाए, जो दोषी नहीं हैं लेकिन जेल में हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद को लोकसभा चुनाव के बिल्कुल पहले गिरफ्तार कर लिया। वह अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे और अपनी पार्टी के चुनावी अभियान की जानकारी दिल्ली के लोगों को नहीं दे पा रहे हैं।

याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के कारण मतदाताओं को आप की विचारधारा, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी पाने का अधिकार कम हो गया है। हालांकि पीठ ने इस याचिका को कोर्ट को राजनीतिक दलदल में घसीटने का एक और प्रयास बताया। कोर्ट ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि हम रणनीति को नहीं समझते हैं।

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