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मानवाधिकार आयोग में बड़े पैमाने पर पद रिक्त होने पर पटना हाईकोर्ट करेगा सुनवाई, बिहार सरकार को दिया था जवाब देने का निर्देश

मानवाधिकार आयोग में बड़े पैमाने पर पद रिक्त होने पर पटना हाईक

PATNA.  पटना हाईकोर्ट बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में बड़े पैमाने पर अधिकारियों व कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े होने के मामलें पर सुनवाई 19 जुलाई,2024 को की जाएगी। अधिवक्ता प्रिंस कुमार मिश्रा की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामलें पर राज्य सरकार हलफ़नामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था।पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने इस मामलें  पर राज्य सरकार और बिहार  राज्य मानवाधिकार आयोग को हलफ़नामा दायर कर जवाब देने का निर्देश दिया था।

बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से अधिवक्ता अमीष कुमार ने बताया था कि उन्होंने आयोग की ओर से कोर्ट के समक्ष हलफ़नामा दायर कर दिया है।याचिकाकर्ता अधिवक्ता प्रिंस कुमार मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि बिहार  राज्य मानवाधिकार आयोग में बड़े पैमाने पर  अधिकारियों और कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हुए है। इस कारण आयोग का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रही है।इसका खामियाजा आम पीड़ित लोगों को भुगतना पड़ता है। 

उन्होंने कोर्ट को बताया कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष व अन्य महत्वपूर्ण पद रिक्त पड़े थे।लेकिन कुछ समय पहले पटना हाईकोर्ट सेवानिवृत जज ए एम बदर आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किये गये। इस मामलें पर अगली सुनवाई 19 जुलाई,2024 को की जाएगी।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रिंस कुमार मिश्रा व बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से अधिवक्ता अमीष कुमार ने पक्षों को प्रस्तुत किया।

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