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बिहार के डीजीपी, बक्सर के डीएम सहित इन लोगों पर पटना हाईकोर्ट का आया बड़ा निर्देश, सभी को बनाया जाएगा प्रतिवादी

बिहार के डीजीपी, बक्सर के डीएम सहित इन लोगों पर पटना हाईकोर्

पटना. पटना हाई कोर्ट ने कथित तौर पर सार्वजनिक स्थलों में होने वाले ध्वनि प्रदूषण के मामले में राज्य के डीजीपी, बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी व बिहार स्टेट पोल्यूशन कट्रोल बोर्ड के पर्यावरण इंजीनियर को भी प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है। मनीष कुमार पांडेय की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन व जस्टिस राजीव राय की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। 

कोर्ट का कहना था कि इस तरह की घटनाएं राज्य भर में हुई है। सार्वजनिक रूप से उपयोग किये जा रहे लाउडस्पीकरों पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को अनवरत परेशानी का सामना कर पड़ रहा है। विशेषकर बुजुर्ग और विद्यार्थी वर्ग को। 

कोर्ट ने उक्त मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए बक्सर के डीएम को भी नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में आगे की सुनवाई अब आगामी 1 मार्च, 2024 को की जाएगी।