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अब बिहार में नहीं होगा परीक्षा का पर्चा लीक! विधान सभा में नीतीश सरकार पेश करेगी एंटी पेपर लीक बिल, अब पकड़ाने पर उम्र बीत जाएगी जुर्माना चुकाते चुकाते...

अब बिहार में नहीं होगा परीक्षा का पर्चा लीक! विधान सभा में न

पटना- बिहार में साल दर साल पेपर लीक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही हैं। इन घटनाओं से सबक लेते हुए और उस पर अंकुश लगाने के लिए  बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान सभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज यानी बुधवार  को  एंटी पेपर लीक बिल पेश करेंगे.

सरकार के तरफ से मंगलवार को हीं ये बिल पेश किया जाना था ,लेकिन विपक्ष के  लगातार हंगामा किए जाने और वॉकआउट कर देने के के कारण ये बिल सदन में  पेश नहीं हो सका। 

  नये कानून में नीतीश सरकार ने ये प्रवधान किया है कि पेपर लीक में शामिल दोषियों और संस्थाओं को 3-10 साल की सजा की दी जाएगी. यहीं नहीं  एंटी पेपर लीक बिल में 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए के  जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है. 

सराकर ने पेपर लीक करने वालों पर नकेल कसने के लिए एंटी पेपर लीक बिल में पेपर लीक करने को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रका है  और यह अपराध गैर जमानती  होगा. 

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Nsmch

 बिहार सरकार ने एंटी पेपर लीक बिल को बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024 नाम दिया हैं. बिहार सरकार द्वारा आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में पेपर लीक होने पर यह नया कानून प्रभावी होगा. नीतीश सरकार की तरफ से सभी  विधायकों को इस बिल की कॉपी सौंप दी गई हैं.

Report0 Ritik Kumar