हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की धनराशि के दुरुपयोग पर केंद्र को नोटिस, हाईकोर्ट ने इतने दिन में मांगा जवाब

हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की धनराशि के दुरुपयोग पर केंद्र को नोट

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने वर्ष 2008 से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के तहत एकत्रित धनराशि के उपयोग न होने एवं उसके कुप्रबंधन के मामले पर केंद्र सरकार से चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया  है।चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने अधिवक्ता शमा सिन्हा की जनहित याचिका पर सुनवाई की।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता शमा सिन्हा ने हाई कोर्ट के समक्ष लोकहित याचिका दायर कर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के तहत एक दशक से अधिक की अवधि में एकत्र राशि के उपयोग न होने ऐवं उसके कुप्रबंधन पर लोकहित याचिका दायर की है । 

Diarch GO

याचिकाकर्ता का कथन है कि पिछले कुछ वर्षों में पर्याप्त संग्रह के बावजूद, इन निधियों को उनके इच्छित उद्देश्यों के लिए उपयोग करने में गंभीर कमियाँ रही हैं क्योंकि करदाताओं से एकत्र उपकर का उपयोग नहीं किया गया है। 

स्वास्थ्य एवं  शैक्षिक योजनाओं के लिए इन निधियों का उपयोग किया जाना चाहिए । याचिकाकर्ता ने कोर्ट से संचित निधि का उचित उपयोग, वैधानिक दायित्वों के अनुसार एक पारदर्शी तंत्र स्थापित करने एवं सीएजी की सिफारिशों का पालन करने के संबंध में आदेश पारित करने की गुहार की है। इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी ।

NSIT
Nsmch