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पहली पत्नी को बिना बताए की दूसरी शादी, फिर हाईकोर्ट में लगाने लगा बदचलनी का आरोप, भेजा गया जेल

पहली पत्नी को बिना बताए की दूसरी शादी, फिर हाईकोर्ट में लगान

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने एक अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए अभियुक्त पति को सीधे कोर्ट से गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश दिया है। जस्टिस पूर्णेंदु सिंह  ने मो.इरशाद कुरैशी को अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम कानून के तहत शादी केवल एक करार ही नही,बल्कि उससे बढ़कर यह पति और पत्नी के बीच एक पवित्र , रूहानी और अनमोल भावनात्मक जुड़ाव होता है । इरशाद के खिलाफ उसकी पहली पत्नी ने बेतिया स्थित कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोप लगाया था कि उसके पति ने  तलाक दिए बगैर एवं उसकी रजामंदी के ख़िलाफ़ दूसरी शादी कर ली है। उसे घर से बाहर भी कर दिया है। 

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 अभियुक्त पति की अग्रिम जमानत का मामला सुप्रीम तक पहुंचा । सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई कर फैसला लेने का आग्रह हाई कोर्ट से किया । हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बार -बार आरोपी पति और उसकी पहली पत्नी को सुलह करने के लिए बुलाया। लेकिन इरशाद कई बार भागता रहा । 

कोर्ट ने पश्चिम चंपारण के एसपी को 24 अप्रैल को आदेश दिया कि आरोपी इरशाद को हाई कोर्ट में पेश कराए । गत 3 मई को जब इरशाद हाई कोर्ट के समक्ष हाजिर हुआ, तो उसने कोर्ट के भीतर चिल्ला चिल्ला कर बग़ैर किसी सबूत दिखाए अपनी पहली पत्नी पर बदचलनी का आरोप लगाते हुए कहा कि वह किसी भी हालात में पहली पत्नी के साथ नही रहेगा।  हाई कोर्ट ने  इरशाद के बर्ताव पर हैरानी जताते हुए उसे कोर्ट से ही सीधा जेल भेजने का निर्देश दिया।

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