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भागलपुर बहुचर्चित गर्भवती काजल हत्याकांड में आरोपी लेडी डॉन जेबा और देवर इंतेसार दोषी करार, 29 को होगा सजा पर फैसला

भागलपुर बहुचर्चित गर्भवती काजल हत्याकांड में आरोपी लेडी डॉन

BHAGALPUR  : बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मोगलपुरा में विगत 19 जुलाई 2021 यानी तीन साल पूर्व हुई बहुचर्चित गर्भवती काजल हत्याकांड में न्यायालय ने जेबा खान और उसके देवर इंतेसार को दोषी करार दिया गया है। ADJ-5 सुदेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने फैसला सुनाया है। 3 साल पहले शहर में घटना चर्चा का विषय बन गई थी, जिसने भी इस दर्दनाक घटना की कहानी सुनी उसके रूह कांप गए।  

वहीं दोषी पाए गए लेडी डॉन जेबा खान और उसके देवर को मामले में सजा की बिंदु पर आगामी 29 जुलाई को सुनवाई की जायेगी। मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक रियाज हुसैन ने हिस्सा लिया। वही कांड के नामजद अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी सुनवाई जारी है।

बता दें कि मुखबिरी का आरोप लगा अपराधियों ने मोगलपुरा निवासी आरिफ की गर्भवती बेटी काजल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतका काजल के पिता आरिफ के द्वारा बबरगंज थाना में केस दर्ज कराया गया था जिसमें टिंकू मियां,जेबा खान, इंतेसार, बादशाह और रहमत कुरैशी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था।  

पिता पर हुआ था जानलेवा हमला

वहीं घटना के बाद मृतिका के पिता आरिफ पर केस उठाने का दबाव भी बनाया गया था. मृतिका के पिता पर जान मारे की नीयत से गोली भी चलाई गई थी. जिसको लेकर मृतिका के पिता आरिफ ने बबरगंज थाना में अलग से किस दर्ज कराया था। अब मामले में कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लेडी डॉन व उसके देवर को दोषी करार दिया है।

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रिपोर्ट :balmukund भागलपुर