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16 महीने बाद निलंबन से मुक्त हुए आईपीएस दयाशंकर, गलत तरीके से धन अर्जित करने के मामले में हुए थे सस्पेंड

16 महीने बाद निलंबन से मुक्त हुए आईपीएस दयाशंकर, गलत तरीके स

PATNA : खबर बिहार पुलिस से जुड़ी है। जहां आज लिए गए बड़े फैसले के तरह पिछले 16 माह से निलंबित चल रहे 2014 बैच के आईपीएस दयाशंकर के निलंबन को खत्म कर दिया गया है। इस संबंध में जारी गृह विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर उन्हें पुलिस मुख्यालय में योगदान देने को कहा गया है. 

बता दें पूर्णिया के एसपी रहने के दौरान 10 अक्टूबर 2022 को दया शंकर के खिलाफ अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (a) एवं (b) सहपठित धारा 13(2) सहपठित धारा 12 तथा आई०पी०सी० की धारा 120 (B) के तहत विशेष निगरानी इकाई ने केस दर्ज किया था। जिसमें 18 अक्टूबर को दयाशंकर को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया।
 बाद में उनकी निलंबन अवधि को तीन बार (120+180+180 दिन) बढ़ाया गया। जो बीते 9 अप्रैल को खत्म हो गया। इस दौरान दया शंकर के खिलाफ जांच पूरी नहीं हो सकी। जांच कर रही टीम ने भी बताया कि अभी कुछ गवाही बाकी है। जाँच अधिकारी रिकॉर्ड एकत्र करने / गवाहों के परीक्षण की प्रक्रिया में है। आगे की प्रगति उचित समय पर दी जायेगी।

समीक्षा बैठक में लिया गया फैसला

श्री शंकर के निलंबन अवधि की समीक्षा हेतु दिनांक 28.03.2024 को निलंबन समीक्षा समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में अभी तक आरोपित पदाधिकारी द्वारा साक्ष्यों से छेड़-छाड़ किये जाने अथवा अनुसंधान की प्रक्रिया को प्रभावित किये जाने से संबंधित कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, अतएव इसकी संभावना क्षीण प्रतीत होती है। श्री शंकर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी संचालित नहीं हो पायी है। इस प्रकार श्री दया शंकर, भा०पु०से० (2014) के निलंबन को बनाये रखने का पर्याप्त आधार नहीं है।

ऐसे में दया शंकर, भा०पु० से० (2014) को दिनांक-10.04.2024 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है तथा बिहार पुलिस मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में योगदान हेतु निदेशित किया गया है।

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