NEET-UG 2024 के पेपरलीक पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, पटना और हजारीबाग को लेकर CJI की बड़ी टिप्पणी

 NEET-UG 2024 के पेपरलीक पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, पटना

पटना/दिल्ली.  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि NEET-UG 2024 के पेपर में कोई व्यवस्थागत उल्लंघन नहीं हुआ है, साथ ही कहा कि लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। शीर्ष अदालत पेपर लीक विवाद के बीच NEET की दोबारा परीक्षा की अनुमति नहीं देने के अपने फैसले के बारे में विस्तार से बता रही थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, "हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हज़ारीबाग और पटना के अलावा NEET UG 2024 परीक्षा में कोई व्यवस्थागत उल्लंघन नहीं हुआ है। हमने पाया है कि IIT दिल्ली का जवाब सही था। हमने कहा है कि NTA को अब उन उलटफेरों से बचना चाहिए जो अभी हुए हैं क्योंकि यह ठीक नहीं है।

उन्होंने कहा कि "ये मुद्दे जैसे कि स्ट्रांग रूम में पीछे का दरवाज़ा खुला रखना आदि, फिर प्रतिपूरक अंक देना, अनुग्रह अंक देना जिसके कारण 44 को 720/720 अंक मिले; हमने NTA की सभी त्रुटियों को उजागर किया है और इसलिए समिति को इनकी पहचान करनी चाहिए और इन्हें सुधारना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मुद्दे जो उत्पन्न हुए हैं, उन्हें भारत संघ को इसी वर्ष ठीक करना चाहिए, ताकि यह फिर न हो। 

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सीबीआई ने कथित नीट-यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में अपना पहला आरोपपत्र दाखिल किया है, जिसमें 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपपत्र में कहा गया है कि आरोपी कथित तौर पर पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं में शामिल थे।