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पूर्णिया के अब्दूल्ला नगर वासियों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, घरों को तोड़ने के आदेश पर लगाई रोक, प्राथमिकता के आधार पर हुई सुनवाई

पूर्णिया के अब्दूल्ला नगर वासियों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राह

PATNA/PURNIA : पटना हाईकोर्ट ने पूर्णियां स्थित अब्दुल्ला नगर मे 22 एकड़ भूमि को खाली कराने के निचली अदालत के आदेश को लागू कराने के सम्बन्ध में आदेश देते हुए कई लोगों को राहत दी है।जस्टिस संदीप कुमार ने अनिरुद्ध यादव की याचिका के साथ इस मामलें में दायर कई अन्य हस्तक्षेप याचिकायों पर सुनवाई की।

कोर्ट ने पूर्णिया के जिला जज को ये आदेश दिया कि  22 एकड़ के भूखंड में से लगभग साढ़े पांच एकड़ भूमि छोड़ कर शेष भूमि को खाली करा दिया जाये। हस्तक्षेप याचिकाओं पर  याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए अमित पाण्डेय कोर्ट को स्थिति की पूरी जानकारी दी।उन्होंने मकान टूटने की आशंका को देखते हुए इस मामलें पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने का अनुरोध किया।

कोर्ट ने इस मामलें की सुनवाई  एक बजे दोपहर का समय निर्धारित किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के घरों को तोड़ने पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश दिया। इस मामलें पर अगली सुनवाई 8 फरवरी,2024 को सुनवाई की जाएगी।साथ ही जिला जज, पूर्णियां को रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया।

कल नगर निगम की टीम पहुंची थी कार्रवाई करने

बता दें कि सोमवार को नगर निगम वार्ड 42 अब्दुल्ला नगर मुहल्ले के खाता 120 के 22 एकड़ जमीन को खाली कराने अधिकारी व भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचे थे। दिन चढ़ने के साथ साथ मुहल्ले में अप्रत्याशित भीड़ जमा हो गयी। वही मोहल्ला पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था। रविवार को कोर्ट के आदेश के पर गठित टीम में हाईकोर्ट के नाजिर, अनुमंडल अधिकारी राकेश रमण, सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार समेत कई थाने के थानाध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचे थे। वहीं अतिक्रमण मुक्त की बात सुनकर लगभग पांच हजार से अधिक की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। जिसके बाद कार्रवाई को रोकना पड़ गया था

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