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हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, नहीं मिली राहत, पूर्व सीएम के अनुरोध को अस्वीकारा, पढ़िए क्या है मामला

हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, नहीं मिली राहत, पूर

DESK. हाई कोर्ट से राहत की बाट जोह रहे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुधवार को बड़ा झटका लगा है. रांची हाई कोर्ट ने हेमंत सोरेन की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी है. कोर्ट ने उनकी याचिका को ख़ारिज कर दिया. इससे हेमंत सोरेन का जेल से विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने का सपना अधुरा ही रह गया. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अदालत में याचिका दायर कर गुहार लगाई गई थी कि उन्हें राज्य विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति दी जाए लेकिन अदालत ने उन्हें इजाजत नहीं दी है.

दरअसल हेमंत सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की बजट सत्र में शामिल होने की आग्रह वाली याचिका को खारिज कर दिया था. अब हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद हेमंत के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं.  हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत के सामने उनका पक्ष रखा था. उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया था कि बजट सत्र में मनी बिल पास होता है, इसलिए हेमंत सोरेन का रहना जरूरी है. वहीं ईडी की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने पक्ष रखा. हालांकि कोर्ट ने इस तर्क को ख़ारिज कर दिया. 

र्व सीएम की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, पियूष चित्रेश और श्रेय मिश्रा ने अपनी दलीलें दी थीं. लेकिन अदालत में ईडी ने हेमंत सोरेन की याचिका का विरोध किया. जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की याचिका को बीते दिनों ईडी की विशेष अदालत ने भी खारिज कर दिया था.