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मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं के मामले में 10 मई को सुनवाई, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की पीठ करेगी सुनवाई

मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं  के मामले में 10 मई को

Patna.  पटना हाइकोर्ट में बिहार राज्य में मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं से सम्बंधित मामलें पर सुनवाई 10 मई,2024 को की जाएगी।चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ द्वारा आकांक्षा मालवीय की जनहित याचिका पर सुनवाई की जा रही है। राज्य के विभिन्न जिलों में  मेन्टल हेल्थ रिव्यू बोर्ड क गठन किया गया था।इसमें सम्बन्धित जिला जजों की ओर से रिपोर्ट भेजा जाना है। याचिकाकर्ता की अधिवक्ता आकांक्षा मालवीय ने बताया कि भागलपुर और सहरसा से रिपोर्ट आ गया है।

उन्होंने बताया कि विभिन्न जिलों से रिपोर्ट अभी नही आया है।इसीलिए कोर्ट ने सुनवाई की तिथि 10 मई, 2024 निर्धारित किया है।  कोर्ट ने पूर्व में इस मामलें पर सुनवाई करते हुए राज्य में  मेन्टल हेल्थ रिव्यू बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में  रजिस्ट्रार जनरल,पटना हाईकोर्ट को प्रगति रिपोर्ट अगली सुनवाई में देने को कहा था।पूरे राज्य में  प्रमंडल के स्तर पर ये बोर्ड गठित किया जाना है।

 कोर्ट को राज्य सरकार की ओर से  बताया गया था कि नयी नियमावली बना ली गयी है।कोर्ट ने  हलफ़नामा पर दायर करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था। याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अधिवक्ता आकांक्षा मालवीय ने कोर्ट को बताया था कि कोर्ट ने जो भी आदेश दिया,उस पर राज्य सरकार के द्वारा आधा अधूरा ही  कार्य किया गया है ।

याचिकाकर्ता  की अधिवक्ता आकांक्षा मालवीय ने बताया था कि नेशनल मेन्टल हेल्थ प्रोग्राम ही के अंतर्गत राज्य के 38 जिलों में डिस्ट्रिक्ट मेन्टल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा हैं।लेकिन इसमें स्टाफ की संख्या नाकाफी ही है।  कोर्ट को ये भी बताया गया था कि सेन्टर ऑफ एक्सलेंस  के तहत हर राज्य में मानसिक रोग के अध्ययन और ईलाज के लिए कॉलेज है।लेकिन बिहार ही एक ऐसा राज्य हैं,जहां मानसिक रोग के अध्ययन और ईलाज के लिए कोई कालेज नहीं है

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इस मामलें पर अगली सुनवाई 10 मई, 2024 को की जाएगी।