LATEST NEWS

  • Bihar News : बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर, जदयू उम्मीदवारों को हराकर जीते निर्दलीय विधान पार्षदों ने थामा बीजेपी का दामन
  • Bihar News : बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर, जदयू उम्मीदवारों को हराकर जीते निर्दलीय विधान पार्षदों ने थामा

  • Bihar News : तुमरा दिन पूर गया है....पटना के गालीबाज थानेदार ने पीड़ित को दी धमकी, ऑडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल
  • Bihar News : तुमरा दिन पूर गया है....पटना के गालीबाज थानेदार ने पीड़ित को दी धमकी, ऑडियो सोशल

  • Bihar News : शेखपुरा में लिफ्ट देने के बहाने बदमाश ने नाबालिग छात्रा से कार में किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को लखीसराय से किया गिरफ्तार
  • Bihar News : शेखपुरा में लिफ्ट देने के बहाने बदमाश ने नाबालिग छात्रा से कार में किया दुष्कर्म,

  • Bihar Road Accident : बांका में ओवरलोड ट्रैक्टर ने शिक्षिका को रौंदा, इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम
  • Bihar Road Accident : बांका में ओवरलोड ट्रैक्टर ने शिक्षिका को रौंदा, इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों

  • Bihar News : शिवहर में मध्याह्न भोजन योजना के अनुग्रह अनुदान में 6 माह की देरी, जांच में दोषी पाए गए तत्कालीन डीपीओ
  • Bihar News : शिवहर में मध्याह्न भोजन योजना के अनुग्रह अनुदान में 6 माह की देरी, जांच में

एक साथ 15 लोगों के खिलाफ सुनाई गई फांसी की सजा, भाजपा नेता की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

एक साथ 15 लोगों के खिलाफ सुनाई गई फांसी की सजा, भाजपा नेता क

DESK : केरल में दो साल पहले हुए बीजेपी पिछड़ा वर्ग (OBC) शाखा के नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में कोर्ट ने एक साथ 15 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। सजा पाए सभी आरोपी पीएफआई से जुड़े हैं। इस केस में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मावेलिक्कारा वी. जी. श्रीदेवी ने मंगलवार को दोषियों को सजा सुनाई। इससे पहले, 20 जनवरी को अदालत ने इस मामले में सभी 15 लोगों को दोषी करार दिया था और फैसला 30 जनवरी के लिए टाल दिया था।

बता दें कि रंजीत श्रीनिवासन की हत्या दिसंबर 2021 में अलप्पुझा जिले में की गई थी। बताया गया कि बीजेपी लीडर रंजीत श्रीनिवासन की हत्या में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और 'सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया' (SDPI) से जुड़े कार्यकर्ता शामिल थे। इन लोगों ने 19 दिसंबर 2021 को रंजीत को घर में उनके परिवार के सामने बुरी तरह पीटा था और उनकी हत्या कर दी थी। विशेष अभियोजक के मुताबिक, आरोपियों का मकसद श्रीनिवासन को भागने से रोकना और उनके चीखने की आवाज सुनकर घर में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को रोकना भी था।

मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से यह बताया गया कि पीएफआई के ये सदस्य 'ट्रेंड हत्यारा दस्ते' से जुड़े थे। जिस क्रूर तरीके से पीड़ित को उसकी मां, बच्चे और पत्नी के सामने मारा गया वह इसे दुर्लभ से दुर्लभतम की कैटेगरी के अपराध के दायरे में लाता है।

विशेष अभियोजक प्रताप जी पडिक्कल के अनुसार, अदालत ने पाया कि 15 आरोपियों में से 1 से 8 तक सीधे तौर पर मामले में शामिल थे। कोर्ट ने 4 आरोपियों (अभियुक्त संख्या 9 से 12) को भी हत्या का दोषी पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अपराध में सीधे तौर पर शामिल लोगों के साथ थे और घातक हथियारों से लैस होकर घटनास्थल पर पहुंचे थे।

NSIT
Nsmch

अदालत के फैसले पर भाजपा ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि पार्टी के दिवंगत नेता के परिवार को न्याय मिलेगा।