LATEST NEWS

  • Bihar Education
  • Bihar Education: सारण की शिक्षिका सुभद्रा भवानी बनीं राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर, शिक्षकों को देंगी खास ट्रेनिंग

  • Munger toto dispute
  • Munger toto dispute: मुंगेर में ई-रिक्शा लगाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट, टोटो चालक समेत 3 घायल,

  • Bihar Cyclonic storm
  • Bihar Cyclonic storm: बिहार में आंधी-बारिश ने किसानों पर बरपाया कहर, खेतों में बिछी तैयार धान की

  • Buxar Sadar Hospital
  • Buxar Sadar Hospital: सिविल सर्जन के आश्वासन का भी नहीं हुआ असर, सदर अस्पताल में इलाज के

  • Bhojpur River incident
  • Bhojpur River incident: भोजपुर में नदी में नहाना बच्चों को पड़ा भारी! 6 बच्चे डूबे, 4 को बचाया,

पूर्व विधायक अनंत सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, नियमित जमानत याचिका को किया खारिज, 4 जुलाई को फिर होगी सुनवाई

पूर्व विधायक अनंत सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, नियमित जमान

पटना हाई कोर्ट ने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह उर्फ अनंत कुमार सिंह की नियमित जमानत हेतु दायर याचिका को खारिज कर दिया. जस्टिस एन के पांडेय की एकलपीठ ने ये आदेश  पारित किया. 

हाईकोर्ट ने अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास को देखते हुए यह आदेश दिया. ये मामला सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 से जुड़ा हुआ है, जिसमें आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए), 26(2)/35 के अंतर्गत निचली अदालत के द्वारा दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ ही आर्म्स एक्ट की ही धारा 25(1-ए)/35 के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

 इस मामले में याचिकाकर्ता  का पक्ष वरीय अधिवक्ता पी एन शाही ने रखा, जबकि राज्य सरकार का पक्ष अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने रखा. इस मामलें पर अगली सुनवाई 4 जुलाई,2024 को की जाएगी.