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सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद SBI ने दाखिल किया हलफनामा, देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने बैंक ने उगला सच

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद SBI ने दाखिल किया हलफनामा, देश

PATNA: चुनावी बॉन्ड से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आज एसबीआई (भारतीय स्टेट बैंक) ने हलफनामा दाखिल कर दिया है। एसबीआई ने कोर्ट के आदेश का पालन किया है। बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने बताया- हमने देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश का पालन किया है। चुनाव आयोग (ईसी) को चुनावी बॉन्ड के चंदे की जानकारी भी उपलब्ध करा दी है। इस हलफनामा में 15 मार्च 2024 तक खरीदे गए और कैश कराए चुनावी बॉन्ड का विवरण शामिल है। 

वहीं कोर्ट में एसबीआई के द्वारा उपलब्ध कराए आंकड़ों की मानें तो एक अप्रैल 2019 से लेकर उसी साल 11 अप्रैल तक कुल 3346 बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से कुल 1609 बॉन्ड कैश कराए गए। एसबीआई के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए थे। 20,030 बॉन्ड कैश कराए गए। जिन बॉन्ड को किसी ने कैश नहीं कराया उनके रुपए पीएम रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दिए गए." 

वहीं इससे पहले एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंगलवार शाम को निर्वाचन आयोग को उन संगठनों का विवरण सौंपा, जिन्होंने अब समाप्त हो चुके चुनावी बॉन्ड खरीदे थे और राजनीतिक दलों ने उन्हें प्राप्त किया था। शीर्ष अदालत ने सोमवार को एसबीआई को 12 मार्च को कामकाजी समय समाप्त होने तक निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉन्ड का विवरण सौंपने का आदेश दिया था।

मालूम हो कि, सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया और निर्वाचन आयोग को दानदाताओं, उनके द्वारा दान की गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का खुलासा करने का आदेश दिया।

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