LATEST NEWS

  • मरीज की मौत पर शिव हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के बाहर हंगामा, परिजनों ने सड़क जाम कर लगाया लापरवाही का आरोप
  • मरीज की मौत पर शिव हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के बाहर हंगामा, परिजनों ने सड़क जाम कर लगाया

  • Patna High Court
  • पटना हाई कोर्ट ने भारत में नकली नोटों के सरगना को दिया बड़ा झटका, पाकिस्तान से नेपाल तक

  • Samrat Choudhary prayed to Goddess Durga
  • सीएम सम्राट चौधरी ने माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर राज्य की सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना

  • Bihar News : सोन नदी में नहाने के दौरान डूबने से तीन बच्चों समेत चार की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम
  • Bihar News : सोन नदी में नहाने के दौरान डूबने से तीन बच्चों समेत चार की हुई मौत,

  • पटना के गांधी मैदान में जलेगा 90 फीट का रावण :  85 फीट कुंभकरण और 80 फीट के मेघनाथ का होगा दहन
  • पटना के गांधी मैदान में जलेगा 90 फीट का रावण : 85 फीट कुंभकरण और 80 फीट

पोक्सो एक्ट में एक महिला सहित 5 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा, व्यवहार न्यायलय मुंगेर ने दिया फैसला

पोक्सो एक्ट  में एक महिला सहित 5 अभियुक्तों को आजीवन कारावास

MUNGER :- विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रदीप कुमार चौधरी ने पाक्सो एक्ट के तहत पांच आरोपितों को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं तथा पाक्सो एक्ट की धारा-8 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा पानेवाले सभी पांचों आरोपितों के नाम इस प्रकार है- सुखेन कुमार उर्फ पोटरी, विकास कुमार, रोहित कुमार, उदय यादव तथा झुनियां देवी ऊर्फ झूमा देवी है। इस बारे में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट प्रीतम कुमार वैश्य ने बताया कि धरहरा थाना क्षेत्र कि एक महिला सहित 5 अभियुक्तों को व्यवहार न्यायलय मुंगेर में पोस्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

2022 की है घटना

मामले में बताया गया कि 13मई 2022 को सभी आरोपितों ने पीड़िता के घर में हथियार के बल पर डकैती की घटना को अंजाम दिया था तथा इसके साथ ही नाबालिग को अगवा कर ले गए थे। इस मामले में सूचक सह पीड़िता के पिता ने धरहरा पुलिस को दिए आवेदन में कहा था कि घटना के दिन घर में केवल पीड़िता, उसका छोटा भाई और उसकी मां थी। घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं था तब उसके पड़ोसी सह आरोपित हथियार के साथ सूचक के घर में घुसे और मां, पुत्री तथा पुत्र को अपने कब्जे में ले लिया तथा कहा कि गोदरेज का चाभी दो नहीं तो इकलौते बेटे को जान से मार देंगे। इसके बाद एक आरोपित ने चाभी लेकर गोदरेज खोला तथा पांच लाख मूल्य से सोने व चांदी के जेवरात और करीब डेढ़ लाख रुपये नकद तथा दो मोबाइल फोन भी ले लिया। 

उन्होंने आगे बताया कि इस मामले में 5 जुलाई 23 को सभी आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था उसके बाद मैं माननीय न्यायाधीश ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन साल के अंदर ही फैसला सुनाया है या यूं कहें कि पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।

REPORT - MD. IMTIYAZ KHAN