LATEST NEWS

  • Pakistan Linked Network
  • Bihar Crime: बिहार से गिरफ्तार हुए दो पाकिस्तानी एजेंट, ISI नेटवर्क से जुड़े मामले के खुलासा से

  • Ara Hospital
  • Bihar Health News: सदर अस्पताल की बदहाल व्यवस्था! महिला मरीज को बेड नहीं मिला, बैठने की जगह पर

  • Vaishali Police Seize Firecrackers
  • Bihar Crime: वैशाली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मकान से 20 लाख के अवैध पटाखे बरामद, कारोबारी गिरफ्तार

  • Tirhut Graduate Poll
  • Tirhut Graduate Poll: तिरहुत स्नातक चुनाव में वंशीधर ब्रजवासी 3427 वोटों से आगे, पढ़िए अब तक के मतों

  • Patna Teacher MLC Poll RJD Sanjeev Kumar Defeats BJP Yadav
  • Patna Teacher MLC Election: पटना शिक्षक MLC सीट पर RJD की जीत की आधिकारिक घोषणा, संजीव कुमार बोले-

Sharon Raj Murder Case: पहले इश्क, शारीरिक संबंध फिर प्रेमी को पिला दिया जहर, अब केरल कोर्ट ने मौत की सजा की मुकर्रर

4 अक्टूबर, 2022 को ग्रीष्मा नामक एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड शेरोन राज को कन्याकुमारी में अपने घर बुलाया। वहां उसने उसे एक आयुर्वेदिक टॉनिक दिया, जिसमें पैराक्वाट नामक जड़ी-बूटी का जहर मिलाया गया था। इस जहर के सेवन के 11 दिन बाद, 23 वर्षीय शेरोन राज

Sharon Raj Murder Case
मौत की सजा की मुकर्र- फोटो : Social Media

Sharon Raj Murder Case: इश्क का खुमार चढ़ा, फिर संबंध शरीर से जुड़ गया इसी बीच प्रेमी ने अश्लील वीडियो बना लिया। संबंध में दरार पड़ने पर मामला ब्लैकमेलिंग तक पहुंच गया तब प्रेमिका ने खौफनाक कदम उठा लिया। 14 अक्टूबर, 2022 को ग्रीष्मा नामक एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड शेरोन राज को कन्याकुमारी में अपने घर बुलाया। वहां उसने उसे एक आयुर्वेदिक टॉनिक दिया, जिसमें पैराक्वाट नामक जड़ी-बूटी का जहर मिलाया गया था। इस जहर के सेवन के 11 दिन बाद, 23 वर्षीय शेरोन राज का मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो गया और उसकी मृत्यु हो गई।

अदालत का निर्णय

नेय्याट्टिनकारा अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने ग्रीष्मा को हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि ग्रीष्मा ने अपने प्रेमी के साथ भावनात्मक रूप से छेड़छाड़ करके उसके विश्वास को धोखा दिया। इसके अलावा, अदालत ने उसके चाचा निर्मलकुमारन नायर को भी तीन साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।

सजा का आधार

अदालत ने यह स्पष्ट किया कि ग्रीष्मा द्वारा किए गए कार्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि ग्रीष्मा ने प्रेम संबंधों के बहाने शेरोन को आमंत्रित किया और फिर उसे जहर देकर मार डाला। बचाव पक्ष ने दावा किया कि यह एक न्यायसंगत हत्या थी, क्योंकि शेरोन राज ग्रीष्मा को ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन पुलिस जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला।

कानूनी प्रभाव

बहरहाल ग्रीष्मा को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया, जिसमें हत्या धारा 302 शामिल है। इस मामले में उसकी मां को बरी कर दिया गया जबकि उसके चाचा को सबूत नष्ट करने के लिए दोषी ठहराया गया।

NSIT
Nsmch