Patna High Court: नवादा में दलितों के घर जलाने के मामले में हाई ने लिया स्वतः संज्ञान, बिहार सरकार को हलफनामा दाखिल करने का आदेश

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Patna High Court: पटना हाई कोर्ट ने नवादा में हाल में हुई अगलगी की घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पर सुनवाई की। घटना में 80 दलितों के घर को जला दिया गया था। चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सुनवाई की गई। उक्त मामले में खंडपीठ ने राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। 


सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता पी के शाही ने बताया कि घटना के बाद तुरंत कार्रवाई की गई।  24 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। पुनर्वास, भोजन-पानी समेत अन्य राहत सामग्रियों की भी व्यवस्था की गई। 

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यहाँ तक स्कूल की भी व्यवस्था की गई। इस घटना के पीछे मूल रूप से जिला न्यायालय द्वारा 29 मई, 2024 को पारित आदेश के बाद कमिशन नियुक्त किये जाने के उपरांत, दो पक्षों के बीच जमीन के मालिकाना हक को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा होना है। 


कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है। इस मामले में आगे की सुनवाई अब आगामी 29 नवंबर,2024 को की जाएगी।