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Bihar Election 2025: परिहार में भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन में किया फर्जीवाड़ा ! रितु जायसवाल ने सबूत दिखाकर बढ़ाई परेशानी

Bihar Election 2025: परिहार में भाजपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने की मांग लगातार निर्दलीय प्रत्याशी उठा रही हैं। रितु जायसवाल ने एक बार फिर सबूत पेश कर भाजपा प्रत्याशी पर हमला बोला है...

BJP candidate fraud
BJP candidate fraud- फोटो : social media

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सियासी सरगर्मी तेज है। पहले चरण के नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब दूसरे चरण के नामांकन की स्क्रूटनी जारी है। इसी बीच परिहार से राजद की बागी और निर्दलीय प्रत्याशी रितु जायसवाल ने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन को रद्द करने के लिए रितु जायसवाल तमाम कोशिशें कर रही है। सुबह सुबह उन्होंने भाजपा प्रत्याशी की एफिडेविट सार्वजनिक किया जिसमें स्वर्जित अचल संपत्ति में बड़ा अंतर देखने को मिला। एक बार फिर निर्दलीय प्रत्याशी ने ट्विट कर बीजेपी उम्मीदवार पर आरोप लगाते हुए नामांकन रद्द करने की मांग चुनाव आयोग से की है। 

भाजपा प्रत्याशी का रद्द होगा नामांकन 

रितु जायसवाल ने ट्विट कर लिखा कि, परिहार में बदलाव अब होकर रहेगा.. उन्होंने आगे लिखा कि, नॉमिनेशन फॉर्म भरते समय प्रत्येक उम्मीदवार को एक एफिडेविट के माध्यम से फॉर्म-26 के Part A में अपनी सभी प्रकार की संपत्ति के बारे में जानकारी देनी होती है। किस उम्मीदवार के पास कितनी संपत्ति है, खुद से खरीदी हुई संपत्ति (self acquired) है, या विरासत में मिली (ancestral) संपत्ति है - इस तरह की सारी जानकारी देनी होती है।

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कैंडिडेट ने दी झूठी जानकारी 

फॉर्म के Part B में उन सभी ब्यौरों का सारांश देना होता है, जो उम्मीदवार Part A में पहले से दे चुका है। Part B में दी गई जानकारी का मिलान Part A में दी गई जानकारी से होना जरूरी होता है, ताकि फॉर्म अस्वीकृत न हो जाए। यह सारी जानकारी एफिडेविट पर इसलिए ली जाती है, ताकि कोई कैंडिडेट झूठी जानकारी न उपलब्ध कराए।

पार्ट A और पार्ट B के अचल संपत्ति में भारी अंतर

उन्होंने आगे लिखा कि, परिहार की वर्तमान विधायक गायत्री देवी जी ने अपने affidavit के Part A में यह बताया है कि उनके पास जो स्वार्जित अचल संपत्ति (self acquired immovable asset) है। उसकी वर्तमान मार्केट वैल्यू 83 लाख रुपए है। वहीं, Part B में उन्होंने बताया है कि उनके पास स्वार्जित अचल संपत्ति की वर्तमान मार्केट वैल्यू 59 लाख है। इस प्रकार Part A में दी गई जानकारी और Part B में दी गई जानकारी आपस में मेल नहीं खाती है।

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भाजपा प्रत्याशी गंवा सकती हैं अपना सीट 

इस आधार पर ही उनका नॉमिनेशन रद्द हो जाना चाहिए था। लेकिन, नहीं किया गया। नियम यह कहता है कि यदि ऐसा कोई प्रत्याशी चुनाव जीत जाए, जिसके affidavit में झूठी जानकारी है तो चुनाव खत्म होने के 45 दिनों के भीतर ऐसे चुनाव परिणाम को हाइकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगर झूठ साबित हुआ, तो प्रत्याशी को अपनी सीट गंवानी पड़ेगी।