Bihar Teachers transfer: ट्रांसफर से नाखुश शिक्षकों को बड़ी राहत, शिक्षा विभाग का निर्दश, यहां दर्ज करें शिकायत.. पोर्टल जारी

Bihar Teachers transfer
Bihar Teachers transfer- फोटो : news4nation

Bihar Teachers transfer: ट्रांसफर से नाराज और नाखुश चल रहे बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत देते हुए मंगलवार को शिक्षा विभाग ने एक अहम निर्देश जारी किया है. इसमें जो शिक्षक अब तक की स्थानांतरण प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं वे इसे लेकर ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. साथ ही जिला स्तरीय समिति द्वारा शिक्षकों के ऐसे सभी मामलों का एक एक कर विचार किया जाएगा. 


शिक्षा विभाग ने विस्तार पूर्वक कहा है कि राज्य सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यमसे TRE-1 एवं TRE-2 के तहत 216732 विद्यालय अध्यापकों की बहाली की गयी है एवं इन्हें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आवंटित जिलों में सॉफ्टवेयर के माध्यम से Randomisation के आधार पर माह नवम्बर, 2023 एवं माह जनवरी, 2024 को विद्यालय का आवंटन किया गया है। इनमें से 173076 विद्यालय अध्यापकों द्वारा आवंटित जिला/विद्यालय में योगदान दिया गया। ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षकों को उनके च्वॉइस के अनुरूप जिला / विद्यालय नहीं प्राप्त हुआ है।

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तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक 2035 एवं 2036 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा विशेष समस्या के कारण सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए स्थानांतरण हेतु नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापकों से निम्नलिखित 07 श्रेणियों में ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किया गए :-  असाध्य रोग (विभिन्न प्रकार के कैंसर) स्वंय/पति-पत्नी/बच्चों, गंभीर रूग्णता (किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग) स्वंय/पति-पत्नी / बच्चों, दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त, शिक्षक/शिक्षिका, ऑटिज्म / मानसिक दिव्यांगता, स्वंय/पति-पत्नी / बच्चों विधवा एवं परित्यक्ता महिला शिक्षिका के लिए, पति/पत्नी के पदस्थापन के आधार पर शिक्षक / शिक्षिका दोनों के लिए और ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी शिक्षक / शिक्षिका दोनों के लिए शामिल रहा.  


विभाग ने कहा कि उपरोक्त 07 श्रेणियों में लगभग 1.90 लाख आवेदन प्राप्त हुए। प्रथम चरण में श्रेणी के तहत प्राप्त आवेदनों के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण मुख्यालय के द्वारा किया गया है। अन्तर जिला स्थानांतरित शिक्षक तथा उक्त श्रेणियों के तहत जिला के अन्दर स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर विद्यालय का आवंटन जिला द्वारा किया गया है। विद्यालय आवंटन के उपरांत कतिपय शिक्षकों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा दिये गये 10 विकल्प में से कोई विकल्प प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक 45/गो0, दिनांक-25.06.2025 के द्वारा विस्तृत दिशा-निदेश निर्गत किया गया है एवं ऑनलाईन शिकायत दर्ज करने की सुविधा ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर उपलब्ध करायी गयी है। यह स्पष्ट किया गया है कि स्थापना से संबंधित मामलों का निपटारा हेतु जिला स्थापना समिति के समक्ष रखा जाएगा एवं जिला स्थापना समिति द्वारा इन प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया जायेगा।

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सातवीं श्रेणी (दूरी के आधार पर स्थानान्तरण) के तहत प्राप्त आवेदनों में से शिक्षिकाओं को अन्तर जिला स्थानांतरण करते हुए जिला एवं विद्यालय का आवंटन मुख्यालय के स्तर से किया गया है। वर्तमान में पुरूष शिक्षकों का अन्तर जिला स्थानान्तरण लम्बित है, जो विद्यालयों में रिक्ति, जिलावार छात्र शिक्षक अनुपात एवं संबंधित विद्यालय में प्रतिस्थानी शिक्षक की उपलब्धता के विश्लेषण के उपरान्त किया जाएगा।


इसके इतर शिक्षा विभाग के पत्रांक 46/गो०, दिनांक 26.06.2025 के माध्यम से शिक्षकों के पारस्परिक स्थानान्तरण का विकल्प उपलब्ध कराते हुए दिशा-निदेश निर्गत किया गया है। यह एक विकल्प मात्र है, जिसके उपयोग के लिए शिक्षक बाध्य नहीं है। यदि अभी भी स्थानान्तरण के संबंध में किसी शिक्षक को किसी प्रकार की समस्या है तो वे ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा सभी मामलों पर एक-एक कर विचार किया जाएगा।

अभिजीत की रिपोर्ट