SUPREME COURT NEWS - मरहूम मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, मनी लांड्रिंग और जेल में मोबाइल रखने के मामले में मिली जमानत

SUPREME COURT NEWS - मनी लांड्रिंग और जेल में मोबाइल रखने के मामले में मरहूम मुख्तार अंसारी के अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। हालांकि गैंगस्टर एक्ट के मामले में अंतरिम जमानत की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी।

ABBAS ANSARI RELIEF FOR SUPREME COURT

NEW DEHLI - पूर्वांचल के राजनीति के बड़े नाम रहे और बाहुबली मुख़्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए मनी लॉन्ड्रिंग  के मामले में ज़मानत दे दी है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायलय ने अब्बास को जेल में  मोबाइल रखने के मामले में भी ज़मानत दी है। 

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अंसारी को  को जाँच में सहयोग करने को निर्देशित किया है। हालांकि  सर्वोच्च न्यायलय  से दो मामले में ज़मानत मिलने के बाद भी अब्बास जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे । क्योंकि उन्हें अभी गैंगस्टर एक्ट में  कोर्ट के तरफ़ से कोई  राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में अब्बास के केस की पैरवी वरिष्ठ वकील और सपा के समर्थन से राज्यसभा सांसद बने कपिल सिब्बल कर रहे थे । गैंगस्टर मामले में अंसारी के के वकील कपिल सिब्बल ने अंतरित जमानत की मांग की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अंतरिम जमानत की मांग ठुकरा दी।  

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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वो गैंगस्टर मामले में जमानत याचिका पर चार हफ्ते में सुनवाई पूरी करने का प्रयास करें। अब्बास के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि डेढ़ साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। 

बता दें कि अब्बास अंसारी पर 4 सितंबर 2024 को गैंगस्टर एक्त के तहत मामला दर्ज किया गया था । पुलिस ने उन पर  जबरन वसूली रैकेट चलाने और लोगों को डराने-धमकाने का आरोप लगाया गया 

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