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Bihar police - आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निगरानी के खिलाफ पुलिस इंस्पेक्टर ने हाईकोर्ट में लगाई गुहार, जानें कोर्ट ने क्या दिया फैसला

Bihar police - आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी की कार्रवाई के खिलाफ पुलिस इस्पेक्टर की याचिका पर आज पटना हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।

Bihar police - आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में न

Patna -   पटना हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपति अर्जित करने के मामले में सोनपुर सर्किल के तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर राजीव नयन कुमार सिंह को कोई राहत नहीं दी। कोर्ट ने उनकी याचिका को रद्द कर दिया।  जस्टिस चंद्र शेखर झा  ने सोनपुर सर्किल के तत्कालीन  पुलिस इंस्पेक्टर की ओर से दायर याचिका पर सभी सम्बन्धित पक्षों को सुनने के बाद रद्द कर दिया।

गौरतलब है कि ट्रायल कोर्ट ने आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के मामले में डिस्चार्ज अर्जी रद्द होने के बाद ट्रायल कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उनके वकील का कहना था कि उनके मुवक्किल पर पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है। जबकि जांच अधिकारी ने सम्पति का जांच सही तरीके से नहीं किया है।उनका कहना था कि लोन पर लिया गया फ्लैट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

वहीँ निगरानी का कहना था कि विभिन्न जिलों में तैनात रहे है और आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन किया हैं।अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग करते हुए अपनी दिवंगत पत्नी स्वर्गीय सुधा सिंह, अपनी वर्तमान पत्नी संगीता कुमारी उर्फ संगीता सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर अवैध चल और अचल संपत्ति अर्जित की है।

पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर 5 सितम्बर 1994 को प्रोन्नति होने के बाद से कई चल और अचल संपत्ति अर्जित की है।अपनी नियुक्ति के बाद से कुल 1,28,75,494/- रुपये की संपत्ति अर्जित की हैं। 

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लेकिन आवेदक ने 35 लाख  रुपये की बचत की है। ऐसे में 93,75,494/- रुपये आय से अधिक संपत्ति के रूप में आता है। कोर्ट ने आवेदक की ओर से दी गई सभी तथ्यों को नकारते  हुए  उनकी याचिका को रद्द कर दिया।