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Bihar News: नवादा कोर्ट का बड़ा फैसला, हत्या केस के 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा, एक-एक लाख का जुर्माना भी

Bihar News: अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि का 95 प्रतिशत पीड़ित की पत्नी को दिया जाएगा। वहीं, जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

कोर्ट
कोर्ट का बड़ा आदेश - फोटो : reporter

Bihar News: नवादा जिले में जमीनी विवाद को लेकर हुई एक सनसनीखेज हत्या के मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 सुभाष चंद्र शर्मा की अदालत ने तीन दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला अकबरपुर थाना क्षेत्र का है। जहां 21 अक्टूबर 2021 को भूमि विवाद को लेकर अभियुक्तों ने एक व्यक्ति पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी थी।

तकनीकी जांच और गवाहों से खुला राज

घटना के बाद पुलिस ने अकबरपुर थाना कांड संख्या 656/21 दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। नवादा पुलिस ने इस केस में तकनीकी अनुसंधान, ह्यूमन इंटेलिजेंस और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयानों के आधार पर मजबूत साक्ष्य जुटाए। सभी तथ्यों को कांड दैनिकी में दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया, जिसके बाद मामले का त्वरित विचारण हुआ।

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इन तीनों को ठहराया गया दोषी

कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए गए अभियुक्तों में अरविंद कुमार, प्रवीण कुमार (दोनों पिता: रामबालक यादव) और विक्की कुमार (पिता: अरविंद कुमार) शामिल हैं। तीनों नानो बिगहा, थाना अकबरपुर, जिला नवादा के निवासी हैं।

पीड़ित परिवार को राहत

अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि का 95 प्रतिशत पीड़ित की पत्नी को दिया जाएगा। वहीं, जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। जिले में इस फैसले को न्याय की जीत और अपराधियों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है।

NSIT
Nsmch

नवादा से अमन की रिपोर्ट