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Bihar MLC Election 2026: जन सुराज प्रत्याशी पर FIR,साइलेंस पीरियड में प्रचार पड़ा भारी! मचा हड़कंप

Bihar MLC Election 2026: बिहार विधान परिषद के तिरहुत शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव-2026 के बीच चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आने से सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। ...

Bihar MLC Election 2026
जन सुराज प्रत्याशी पर FIR- फोटो : reporter

Bihar MLC Election 2026:  बिहार विधान परिषद के तिरहुत शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव-2026 के बीच चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आने से सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। साइलेंस पीरियड यानी मतदान से पहले प्रचार पर प्रतिबंध की अवधि में कथित तौर पर ऑनलाइन चुनाव प्रचार करने के आरोप में जन सुराज पार्टी के तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी श्याम नंदन कुमार यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई ने चुनावी माहौल में कानून और निर्वाचन नियमों के पालन को लेकर सख्त संदेश दिया है।

साइलेंस पीरियड में प्रचार का आरोप, प्रशासन ने की कार्रवाई

जिला प्रशासन, मुजफ्फरपुर के मुताबिक, 22 अक्टूबर 2026 को सूचना मिली थी कि साइलेंस पीरियड के दौरान ऑनलाइन माध्यम से जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार श्याम नंदन कुमार यादव द्वारा चुनाव प्रचार किया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद मामले के सत्यापन के लिए काजी मोहम्मदपुर थानाध्यक्ष को आवश्यक कार्रवाई में सहयोग करने को कहा गया।

प्रशासन के अनुसार, जांच के दौरान कथित प्रचार की पुष्टि हुई और प्रचार सामग्री तथा हैंडबिल आदि मिलने की बात सामने आई। प्रशासन ने आरोप लगाया कि उम्मीदवार और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। इसके बाद कार्यपालक दंडाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर ने काजी मोहम्मदपुर थाने में आवेदन दिया, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई।

तीन धाराओं में FIR, पुलिस की तफ्तीश शुरू

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। फिलहाल पुलिस मामले में अग्रतर कार्रवाई कर रही है। आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगी।

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निर्वाचन नियमों के मुताबिक, मतदान समाप्त होने से पहले निर्धारित 48 घंटे की अवधि में चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लागू रहता है। इस अवधि में प्रतिबंधित प्रचार करना कानून के दायरे में कार्रवाई का आधार बन सकता है।

DM का दोटूक संदेश—आचार संहिता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी और इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।चुनावी सरगर्मी के बीच इस कार्रवाई को प्रशासन की सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है। अब निगाहें पुलिस की जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं

रिपोर्ट- मणिभूषण शर्मा