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Bihar News : मुंगेर कोर्ट ने हत्या के मामले में दो दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 30 हज़ार रूपये लगाया आर्थिक जुर्माना

Bihar News : मुंगेर व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक गुप्ता की अदालत ने जमीन विवाद को लेकर हुई एक हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है....पढ़िए आगे

Bihar News : मुंगेर कोर्ट ने हत्या के मामले में दो दोषियों क
आजीवन कारावास की सजा - फोटो : IMTIYAZ

MUNGER : मुंगेर व्यवहार न्यायालय में लगभग छः सालों बाद एक जमीनी विवाद को लेकर हुई हत्या मामले मे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर के कोर्ट द्वारा दो लोगों को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों को 30 हजार रुपए आर्थिक दण्ड की सजा भी सुनाई गई है। इस मामले में मृतक के चचेरे भाई प्रकाश यादव द्वारा तीन लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। जिसमें से एक अभियुक्त विजय यादव को न्यायालय ने निर्दोष पाकर रिहा कर दिया है।

आपको बता दें कि 7 जुलाई 2020 को गंगटा थाना क्षेत्र के दरियापुर -1 गांव मे राजकुमार यादव कि जमीन पर शशिकांत यादव, गोपाल यादव एवं विजय यादव के द्वारा चांपा नल से पानी बहाया जा रहा था। जिसको लेकर राजकुमार यादव ने मना किया तो इन सभी ने राजकुमार यादव को लोहे के रॉड एवं कुदाल से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। इस घटना के बाद घायल को इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल मे भर्ती कराया गया। जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे मायागंज (भागलपुर) रेफर कर दिया गया। जहां पर इलाज के क्रम मे 10 जुलाई 2020 को राजकुमार यादव की मौत हो गई। 

इस घटना के बाद मृतक के चचेरे भाई प्रकाश यादव ने गंगटा थाना मे 11 जुलाई 2020 को प्राथमिकी 75/20 दर्ज करवाया। जिसमे तीन लोगों क्रमशः शशिकांत यादव, गोपाल यादव एवं विजय यादव को अभियुक्त बनाया गया था। जिसमे लगभग छः सालों बाद आज मुंगेर व्यव्हार न्यालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर आलोक गुप्ता द्वारा दो अभियुक्तों शशिकान्त यादव एवं गोपाल यादव को आजीवन कारावास कि सजा सुनाई गयी।

साथ ही दोनों को 30 हजार रुपए आर्थिक दण्ड की सजा भी सुनाई गयी। वहीँ आरोपी विजय यादव को निर्दोष पाकर रिहा कर दिया। इस मामले मे बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बीरेंद्र कुमार शर्मा और सूचक की ओर से अपर लोक अभियोजक शाहिद कमाल एवं अधिवक्ता शिवशंकर ठाकुर ने अपनी दलील पेश की।

NSIT
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इम्तियाज़ की रिपोर्ट