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Bihar News : मुंगेर कोर्ट ने दारोगा हत्याकांड में सुनाया बड़ा फैसला, तीन महिलाओं समेत 8 दोषियों को दी उम्रकैद की सजा, 25-25 हजार रूपये का लगाया जुर्माना

Bihar News : मुंगेर व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ कुमारी मनीषा की अदालत ने एएसआई (ASI) संतोष कुमार सिंह हत्याकांड मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है.....पढ़िए आगे

Bihar News : मुंगेर कोर्ट ने दारोगा हत्याकांड में सुनाया बड़ा
दारोगा हत्याकांड में फैसला - फोटो : IMTIYAZ

MUNGER : मुंगेर व्यवहार न्यायालय ने एएसआई संतोष कुमार सिंह हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ कुमारी मनीषा की अदालत ने तीन महिलाओं समेत सभी आठ दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मामला मार्च 2025 का है। होली के दिन मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नंदलालपुर गांव में स्थानीय निवासी प्रदीप कुमार के साथ कुछ लोगों का विवाद हो रहा था। सूचना मिलने पर 112 डायल पुलिस टीम के साथ ASI संतोष कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और विवाद को शांत कराया। बताया गया कि उसी दिन शाम करीब साढ़े सात बजे गश्त के दौरान जब सअनि संतोष कुमार सिंह दोबारा नंदलालपुर गांव पहुंचे। जहाँ पुनः दोनों के बीच झंझट हो रहा था। जिसके बाद प्रदीप को समझा के अलग कर दिया गए तो संतोष कुमार रणवीर के घर समझाने पहुंचे। जहाँ अभियुक्तों ने लाठी, रॉड और दाब से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। 

घायल संतोष कुमार सिंह को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना के पारस अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद साथ मौजूद सिपाही दीपक कुमार के बयान पर मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ कुमारी मनीषा की अदालत में हुई। करीब डेढ़ साल में 12 गवाहों की गवाही और सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आठों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। PP संजय कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार को अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए सभी दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। सजा पाने वालों में रणवीर कुमार, रंजीत कुमार, राजू कुमार, गुड्डू कुमार, विकास कुमार, रेखा देवी, सरिता देवी और मौसम कुमारी शामिल हैं। अदालत ने बीएनएस की धारा 103(1), 117(2), 118(2) समेत अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

अदालत ने सभी आठ दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एएसआई संतोष कुमार सिंह हत्याकांड में करीब डेढ़ साल की सुनवाई के बाद अदालत ने आठों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले के बाद अब सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है।

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इम्तियाज़ की रिपोर्ट