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Court Decision - पड़ोसी की हत्या करनेवाले दो आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा, विवाद नहीं करने की सलाह पर मारी थी गोली

Court Decision -भाभी से झंझट नहीं करने की सलाह देने पर पड़ोसी की गोली मारकर हत्या करनेवाले दो आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस के सबूतों और दलीलों पर यह फैसला सुनाया

Court Decision - पड़ोसी की हत्या करनेवाले दो आरोपियों को मिल
हत्या केस में दो को उम्रकैद की सजा- फोटो : MD. IMTIYAZ KHAN

Munger - पड़ोसी की हत्या के मामले में मुंगेर जिला एवं सत्र न्यायधीश आलोक गुप्ता के न्यायालय ने हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं पचास -पचास हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया। बरियारपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में आरोपियों ने अपने पड़ोसी की हत्या कर दी थी ।

जानकारी के अनुसार  बरियारपुर थाना कांड संख्या 97/2021 के सूचक जख्मी अरुण कुमार ने अपने बयान में बताया कि 16 अगस्त 2021 के शाम वे अपने दरवाजे पर बैठा था। इसी दौरान अभियुक्त सुमन कुमार एवं मनीष कुमार मोटरसाइकिल से आए और सुमन के आदेश मनीष ने कमर से पिस्तौल निकालकर मुझ पर फायरिंग किया, गोली पेजड़े में लगी। गंभीर अवस्था में अरुण को रिम्स अस्पताल रेफर किया।  जहां इलाज के दौरान अरुण की मृत्यु हो गई। दिवंगत एवं अभियुक्त बरियारपुर थाना क्षेत्र के गांधी पुर गांव का निवासी है एवं पड़ोसी है। 

पीपी ने बताया कि आरोपी सुमन का अपने भाभी से झंझट चल रहा था और दिवंगत ने झंझट नहीं करने का सलाह दिया। जिस वजह से आरोपी ने दिवंगत को जान मारने की धमकी दिया एवं 16 अगस्त 2021 को हत्या कर दिया।

 मुंगेर व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायधीश आलोक गुप्ता के न्यायालय मे सत्र वाद संख्या 284/2021 में सजा के बिन्दुओं पर सुनवाई हुई।न्यायालय ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक मो.शमीम अनवर के दलील सुनने के बाद हत्या के अभियुक्त सुमन कुमार एवं मनीष कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं पचास -पचास हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया। इसके आलावा मनीष कुमार को आर्म्स एक्ट के मामले में तीन वर्ष की सजा सुनाई एवं पांच हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया। दोनों सजा साथ -साथ चलेंगी। 

NSIT
Nsmch

Report - md imtiyaz khan