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Madhubani Gang Rape: 8 साल की बच्ची को 2 दरिंदों ने बनाया था हवस का शिकार! लगभग दो साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, दी इतनी बड़ा सजा

Madhubani Gang Rape: बिहार के मधुबनी में 8 साल की बच्ची से गैंगरेप और हत्या मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। जानिए पूरा मामला और अदालत के फैसले का सामाजिक संदेश।

Madhubani Gang Rape
रेपिस्ट के खिलाफ कोर्ट का बड़ा फैसला!- फोटो : social media

Madhubani Gang Rape: बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर थाना क्षेत्र में 22 जून 2023 को हुई 8 साल की मासूम बच्ची से गैंगरेप और हत्या की घटना में कोर्ट ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। यह फैसला प्रथम जिला सत्र न्यायालय सह विशेष न्यायालय (एससी-एसटी) के न्यायाधीश सैयद मो. फजलुल बारी ने शनिवार को सुनाया।

अदालत का फैसला

न्यायालय ने कहा कि यह अपराध सिर्फ एक मासूम के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे समाज के खिलाफ अपराध है। इसलिए अपराधियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत मृत्युदंड और 1.5 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया। मामले में दो लोगों को दोषी ठहराया गया है। इसमें सुशील राय और ओम कुमार शामिल है। इन दोनों को गैंगरेप और हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई है।

सरकारी पक्ष की भूमिका

इस केस में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक सपन कुमार सिंह ने बहस की और फांसी की मांग करते हुए कहा कि यह अपराध इतना जघन्य है कि इसकी सजा फांसी ही होनी चाहिए, ताकि यह समाज के लिए एक सख्त संदेश बने।”

मासूमियत को रौंदने की कहानी

22 जून 2023 को यह घटना घटी जब दलित समुदाय से आने वाली एक 8 वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। सुशील राय ने उसे कचरी और चाप खिलाने का झांसा देकर अगवा किया।बड़ी खोजबीन के बाद बच्ची का शव कोसी प्रोजेक्ट क्षेत्र से बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि गैंगरेप के बाद पहचान छुपाने के उद्देश्य से बच्ची की हत्या कर दी गई थी। बच्ची के पिता ने जयनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।

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फॉरेंसिक रिपोर्ट बनी निर्णायक सबूत

सरकारी वकील के अनुसार बच्ची के कपड़ों में पाए गए सीमेन के सैंपल और आरोपियों के कपड़ों से जब्त सीमेन फॉरेंसिक लैब में पूरी तरह मेल खाते पाए गए, जिससे कोर्ट के सामने स्पष्ट हो गया कि आरोपी ही अपराधी हैं।फॉरेंसिक रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि कोई संदेह नहीं कि दोनों आरोपियों ने यह अपराध किया। यही वैज्ञानिक साक्ष्य इस केस का निर्णायक आधार बना।"