Bihar News: तेजस्वी यादव के सांसद 7 सालों के लिए जाएंगे जेल ! चुनाव से पहले इस मामले में फंसे दबंग एमपी सु्रेंद्र यादव

Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के सांसद पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। राजद सांसद सुरेंद्र यादव 7 साल के लिए जेल भी जा सकते हैं। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है...

सुरेंद्र यादव
राजद सांसद जा सकते हैं जेल !- फोटो : social media

Bihar News:  बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा झटका लगा है। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के सांसद 7 साल के लिए जेल जा सकते हैं। दरअसल, मामला जहानाबाद के राजद सांसद डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव से जुड़ा है। सुरेंद्र यादव के खिलाफ आर्म्स एक्ट के उल्लंघन मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। गयाजी डीएम के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जानकारी अनुसार कार्रवाई डीएम शशांक शुभंकर के निर्देश पर आर्म्स मजिस्ट्रेट द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक को प्रतिवेदित किए जाने के बाद हुई। 

बुरे फंसे राजद सांसद सुरेंद्र यादव

बताया जा रहा है कि इसके बाद एसएसपी के आदेश पर शेरघाटी थाना में सांसद के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई। एफआईआर में उनके पदनाम के बजाय सुरेंद्र प्रसाद यादव, पिता भुनेश्वर यादव, पता चिरैयाटांड़, थाना रामपुर के रूप में नाम दर्ज किया गया है। अधिकारियों का आरोप है कि सांसद ने तीन लाइसेंस पर अवैध ढंग से कुल पांच हथियार संधारित किए। फिलहाल उनके तीनों लाइसेंसों पर चार हथियार रखे गए हैं। इसके अलावा उन्होंने पता बदलकर गया जिले के सिविल लाइंस थाना और शेरघाटी थाना क्षेत्र से एक-एक लाइसेंस हासिल किया। जिसे प्रशासन गैरकानूनी मान रहा है।

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3 से 7 साल के लिए जा सकते हैं जेल 

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, तीन शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ क्रमशः सिविल लाइंस थाना, शेरघाटी थाना और दिल्ली से निर्गत हैं। इन पर चार हथियार संधारित हैं जिनमें एनपी बोर पिस्टल, दोनाली बंदूक और रिवाल्वर शामिल हैं। सांसद के खिलाफ शेरघाटी थाना कांड संख्या 423/25 में भादवि की धारा 25(1-ब) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आरोप सिद्ध होता है तो इसमें तीन से सात साल तक की सजा का प्रावधान है। 

चुनाव से पहले बढ़ सकती है मुश्किल 

जानकारी अनुसार सांसद को इस संबंध में समन भी दिया गया था लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आयुध (संशोधित) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार अब किसी भी व्यक्ति को केवल दो हथियार रखने का अधिकार है। इससे पहले एक व्यक्ति तीन हथियार रख सकता था, जिसमें एक राइफल, एक बंदूक और एक रिवाल्वर शामिल थे। चुनाव से पहले इस मामले के सामने आने से राजद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। 

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