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Bihar news - छह साल के बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने कोर्ट में 9 दिन में ट्रायल पूरा, आज कोर्ट सुनाएगी अपना फैसला

bihar news -देश में बीएनएस कानून लागू होने के बाद छह साल के बच्चे की हत्या के मामले सिर्फ नौ दिन में कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ ट्रायल पूरा कर लिया गया। पुलिस की जांच के आधार पर आज हत्या के आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी।

Bihar news - छह साल के बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने

Gopalganj - गोपालगंज कोर्ट ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए छह साल के बच्चे की हत्या के मामले में सिर्फ 9 दिन में ट्रायल पूरा कर दिया है और आज एडीजे-10 मानवेंद्र मिश्रा के कोर्ट में इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। बच्चे की हत्या का यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि क्यों बीएनएस कानून के तहत यह जिले का पहला मामला है, जिसमें सजा सुनाई जाएगी। इससे पहले सारण कोर्ट में भी ट्रिपल मर्डर केस में आरोपियों को सिर्फ 16 दिन में सजा सुनाई थी, जो कि नए कानून लागू होने के बाद देश में पहला मामला था। अब यह रिकॉर्ड टूट जाएगा।

वारदात 13 अगस्त 2024 की है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के पंडितपुर गांव के रहने वाले अशोक चौरसिया के बेटे अजय कुमार की हत्या हुई थी। हत्या का आरोप बच्चे की बड़ी मां और उसकी बेटी पर लगा है।

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कोर्ट में ट्रायल के दौरान मृतक अरुण की 7 साल की बहन बीना कुमार ने गवाही दी है। उसने कोर्ट को बताया कि, 'उसके भाई की हत्या बड़ी मां उर्मिला देवी और उनकी 17 वर्षीय बेटी ने की। उन्होंने कमरे में गला दबाकर मासूम की जान ली और शव को मक्के के खेत में फेंक दिया।' मामले मेंअभियोजन पक्ष की ओर से 5 गवाह पेश किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट में आरोपी उर्मिला देवी अपनी देवरानी और बच्चे की मां सुमित्रा देवी से बार- बार माफ करने की गुहार लगा रही थी। आरोपी महिला का पति बाहर काम करता था।

कुत्ते ने कपड़ों से की पहचान

बचाव पक्ष ने दलील दी है कि- महिला को हत्या करते किसी ने नही देखा, केवल शक के आधार पर उर्मिला देवी को फंसाया गया है। वारदात का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। जिस वक्त हत्या हुई, उस समय उर्मिला देवी खेत में काम कर रही थी। कुत्ते का दुपट्टा सूंघकर घर तक पहुंच जाना, पर्याप्त सबूत है।

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