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BABA GARIBNATH MANDIR - बिहार का बाबाधाम कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ मंदिर की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने ठोंकी दावेदारी, ट्रिब्यूनल ने डीएम से मांगा जवाब

BABA GARIBNATH MANDIR - बिहार के बाबाधाम के नाम से प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर के जमीन के एक हिस्से पर वक्फ ने अपनी दावेदारी पेश की है। वक्फ का दावा है कि यह जमीन उनकी है। मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल ने डीएम से जवाब देने के लिए कहा है।

 BABA GARIBNATH MANDIR - बिहार का बाबाधाम कहे जाने वाले बाबा

MUZAFFAPRUR - बिहार के बाबाधाम कहे जानेवाले मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर की एक जमीन पर वक्फ ने अपनी दावेदारी ठोंक दी है।   यहां सोगरा वक्फ की ओर से की में मंदिर को नैवेद्यम प्रसाद वितरण के लिए मिली जमीन पर अपना दावा पेश किया है।  सोगरा वक्फ ने इस मामले में बिहार स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील की है। जिस पर ट्रिब्यूनल ने मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन को अपना जवाब देने के लिए कहा है। मामले में 28 जनवरी को सुनवाई होगी। 

मामला 270 स्कवायर फीट जमीन का है जिसे श्री गरीबनाथ न्यास समिति को उपयोग के लिए दिया गया था। पूर्वी एसडीओ अमित कुमार ने बताया कि यह मामला 2022 का है। नगर निगम के तत्कालिक आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय की  ओर से यह 270 वर्गफीट रकवा वाली जमीन गरीबनाथ प्रबंधन को नैवेद्यम वितरण के लिए दी गई थी। यह भूमि अस्थाई रूप से मंदिर को उपयोग करने के लिए दी गयी। जमीन की मिल्कियत मुजफ्फरपुर नगर निगम की है। 

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लेकिन सोगरा वक्फ बोर्ड यह कहकर आपत्ति जताई कि मंदिर ट्रस्ट को यह जमीन नहीं दी जानी चाहिए। सोगरा वक्फ ने बिहार स्टेट वक्फ बोर्ड में विधिवत आपत्ति दर्ज कराई जिस पर विगत 13 दिसम्बर को सुनवाई की गयी। मामले में जबाव देने के लिए अधिवक्ता अंजुम अख्तर ने डीएम को इस मामले में पत्र भेजा है।

तैयार किया जा रहा जवाब

गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति के उपाध्यक्ष सह मुजफ्फरपुर पूर्वी अनुमंडल के एसडीएम अमित कुमार ने बताया कि मुशहरी अंचलाधिकारी को जवाब तैयार करने का निर्देश दिया गया है। आगामी तिथि पर वे सभी आवश्यक डॉक्युमेंट के साथ शपथ पत्र दाखिल करेंगे। इस मामले में 28 जनवरी को जिला प्रसाशन का पक्ष रखा जाएगा। 

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बना रहेगा समाजिक सौहार्द

श्री बाबा गरीबनाथ न्याय समिति के सचिव एनके सिन्हा ने कहा कि निगम की ओर से जमीन उपयोग के लिए दी थी। न्यास इसे देख रहा है। इधर मुस्लिम पक्ष के इम्तियाज आलम ने कहा कि इस इलाके में मुस्लिम और हिंदू पक्ष के लोग मिल जुलकर रहते हैं। कई बार सामाजिक स्तर पर सुलझाने के लिए बैठकर बात हुई। अब मामला ट्रिब्यूनल में चला गया है तो जो फैसला आएगा उसे स्वीकार किया जाएगा। इसका सामाजिक सौहार्द्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा।