Hearing on BPSC re-exam today in Patna High Court:70वीं BPSC PT के परिणाम पर रोक लगाने के मामले में पटना उच्च न्यायालय में कल होगी सुनवाई

पटना उच्च न्यायालय में 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा को पुनः आयोजित करने के संबंध में अब गुरुवार को सुनवाई होगी। यह सुनवाई जस्टिस ए एस चंदेल की एकल पीठ द्वारा पप्पू कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर की जाएगी।

Hearing on BPSC re-exam today in Patna High Court
70वीं BPSC PT के परिणाम पर रोक लगाने के मामले में पटना उच्च न्यायालय में कल होगी सुनवाई- फोटो : hiresh Kumar

 Patna High Court: पटना हाईकोर्ट में 70 वीं   बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराने के मामलें पर कल सुनवाई की जाएगी।जस्टिस ए एस चंदेल की एकल पीठ पप्पू कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिका पर कल सुनवाई की जाएगी।इस याचिका में प्रारंभिक परीक्षा में हुई धांधलियों की जांच व पुनः परीक्षा कराने की मांग की गयी है ।आज  चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन का विदाई समारोह साढ़े ग्यारह बजे दिन में आयोजित किया गया है।

बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा कराने की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में आज, बुधवार को सुनवाई हुई। इस याचिका में उन्होंने परीक्षा को रद्द करने और रिजल्ट जारी होने से रोकने का अनुरोध किया है। जब तक पुनः परीक्षा नहीं कराई जाती, तब तक रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की गई है।

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अन्य याचिकाएं

जनसुराज के अलावा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और खान सर की ओर से भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इन याचिकाओं में भी पुनः परीक्षा कराने और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की गई है।

प्रशांत किशोर का अनशन

जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पिछले 15 दिनों से इसी मांग को लेकर अनशन पर थे। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। प्रशांत किशोर के खिलाफ बीपीएससी आंदोलन के दौरान अब तक तीन मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से एक मामले में उन्हें 6 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। जमानती धाराओं के तहत दर्ज इस मामले में गिरफ्तारी के बाद एक उच्च तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई थी, और अदालत के आदेश पर उन्हें शाम को थाने से जमानत मिली थी। जमानत पर रिहा होने के बाद भी प्रशांत किशोर ने अनशन जारी रखा, जिसके कारण उन्हें कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला

इससे पहले, बिहार की आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए पटना हाईकोर्ट जाने को कहा था।

आगे क्या होगा?

आज होने वाली सुनवाई में कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। यह फैसला हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य को प्रभावित करेगा।