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Bihar News : गया कोर्ट ने हत्या के पुराने मामले में आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 55 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

Bihar News : गया कोर्ट ने हत्या के एक पुराने मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.......पढ़िए आगे

Bihar News : गया कोर्ट ने हत्या के पुराने मामले में आरोपी को
हत्यारोपी को आजीवन कारावास - फोटो : MANOJ

GAYAJI : बिहार के गया जिले से न्याय प्रणाली से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां हत्या के एक पुराने मामले में गया की स्थानीय अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर कुल 55 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है, जिससे न्याय की आस लगाए बैठे पीड़ित परिवार को बड़ी राहत मिली है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला कोंच थाना कांड संख्या 31/94 से जुड़ा हुआ है। अपर सत्र न्यायाधीश-4 (गया) संजय कुमार की अदालत ने मामले की गंभीरता से सुनवाई करते हुए आरोपी उपेंद्र यादव (पिता-गणेश यादव, निवासी-ग्राम करमा, थाना-कोंच, जिला-गया) को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास के साथ-साथ 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

इसके अतिरिक्त, अदालत ने साक्ष्य छिपाने से जुड़े मामले में धारा 201 के तहत पांच साल के कारावास और पांच हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है। अदालत के निर्देशानुसार, दोषी को सुनाई गई दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया का यह एक अहम और कड़ा निर्णय माना जा रहा है।

इस पूरे मामले को मजबूती से साबित करने के लिए पुलिस द्वारा अनुसंधान के उपरांत समर्पित चार्जशीट और अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में प्रस्तुत किए गए पुख्ता साक्ष्यों ने अहम भूमिका निभाई। राज्य सरकार की ओर से इस मामले का सफल संचालन अपर लोक अभियोजक परवेज शाहीन द्वारा किया गया, जिन्होंने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत के सामने पक्ष रखा। गया पुलिस ने इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी सार्वजनिक करते हुए दोहराया है कि पुलिस महकमा आम नागरिकों की सेवा, सुरक्षा और कानून का राज स्थापित करने के लिए सदैव तत्पर है। 

NSIT
Nsmch

मनोज की रिपोर्ट