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Mid-day meal - थर्ड पार्टी जांच में फेल हुई एमडीएम बनाने वाली एजेंसी, करार रद्द, मध्यान्ह भोजन निदेशक ने कई प्रखंडों की एजेंसियों पर की कार्रवाई

Mid-day meal - बिहार के सरकारी स्कूलों में मिडडे मिल के खाने में लापरवाही को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो एजेंसियों का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

Mid-day meal - थर्ड पार्टी जांच में फेल हुई एमडीएम बनाने वाल
एमडीएम के दो एजेंसियों का आवंटन रद्द- फोटो : NEWS4NATION

Chhapra - मिड डे मील में लापरवाही बरतने को लेकर मध्याह्न भोजन निदेशक पटना ने मसरख और परसा की दो एजेंसियों के कार को रद्द कर दिया है. वैसे कार्रवाई पत्र में राज्य के कई अन्य जिलों के भी प्रखंड शामिल हैं। इस कार्रवाई के बाई एमडीएम से जुड़ी एजेसिंयों में हड़कंप मच गया है।

जांच के आधार पर की कार्रवाई

निदेशक ने अपने पत्र में कहा है कि मध्यान भोजन निर्माण एजेंसी जन चेतना जागृति एवं शैक्षणिक विकास मंच,बाल विकास सेवा संस्थान,उज्जवल सवेरा समिति, दयावती चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट,पूर्वाचल समाज सेवा संघ के कुछ खास प्रखंड जहां पर जांच किए गए थे। वहां के लिए भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में सभी संस्थाओं के थर्ड पार्टी मूल्यांकन में प्राप्त फलाफल के आधार पर समक्ष प्राधिकार के अनुमोद नोपरान्त जमुई जिला का चकाई, खगड़िया जिला का खगड़िया, सारण जिला का मशरख एवं परसा, किशनगंज जिला का बहादुरगंज एवं बक्सर जिला का नावानगर स्थित केन्द्रीयकृत रसोईघर को अवधि विस्तार नहीं दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

 साथ ही कई निर्देश दिए गए हैं. इस निर्देश के अनुसार केन्द्रीयकृत रसोईघर से दिनांक 31.07.2025 से मध्याह्न भोजन की आपूर्ति नहीं की जायेगी. जांच के आधार पर केन्द्रीयकृत रसोईघर के अवधि विस्तार पर सक्षम प्राधिकार के निर्णय होने की प्रत्याशा में संस्थाओं के द्वारा मध्याह्न भोजन की आपूर्ति की गई है, अतः दिनांक 01. 04.2025 से 30.06.2025 तक की अवधि तक का भुगतान पूर्व की भोंति संबंधित जिला कार्यालय, मध्याह्न भोजन योजना से किया जायेगा.

एमडीएम को लेकर यह नया आदेश

विद्यालय शिक्षा समिति के द्वारा मध्याह्न भोजन के संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्था करने तक दिनांक-30.06.2025 के बाद भी दिनांक 01.07.2025 से 31.07.2025 तक मध्याह्न भोजन की आपूर्ति उपरोक्त संस्थाओ के केन्द्रीयकृत रसोईघर के माध्यम से ही की जायेगी। ताकि मध्याह्न भोजन का संचालन निर्बाध रूप से हो सके. दिनांक 31.07.2025 के उपरान्त अवशेष चावल को संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक या  प्रभारी प्रधानाध्यापक को हस्तगत करा देंगे. 

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दिनांक 01.08.2025 से संबंधित विद्यालयों में मध्याहन भोजन योजना का संचालन विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से की जायेगी. निर्धारित अवधि में संस्था का दायित्व होगा कि मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन की आपूर्ति पूर्व की भांति विद्यालयों में करेंगे.

रिपोर्ट - संजय भारद्वाज