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MLC Election : सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव को लेकर डीएम ने की बैठक, राजनीतिक दलों से की आदर्श आचार संहिता पालन करने की अपील

MLC Election : बिहार विधान परिषद के 03-सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं......पढ़िए आगे

MLC Election : सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव
चुनाव को लेकर बैठक - फोटो : SANJAY

CHAPRA : आज दिनांक 23 सितंबर 2026 को जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण  वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान परिषद के 03-सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 हेतु घोषित निर्वाचन कार्यक्रम, नामांकन प्रक्रिया तथा आदर्श आचार संहिता से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचना जारी करने की तिथि 29 सितंबर 2026, नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 06 अक्टूबर 2026, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 07 अक्टूबर 2026, अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि 09 अक्टूबर 2026 तथा मतदान की तिथि 23 अक्टूबर 2026 निर्धारित है। मतदान पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक होगा। मतगणना 27 अक्टूबर 2026 को तथा निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।

नामांकन प्रक्रिया की दी गई जानकारी

बैठक में बताया गया कि 03-सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नाम निर्देशन पत्र संबंधित निर्वाची पदाधिकारी-सह-आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के कार्यालय में दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्र पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। घोषित अवकाश के दिनों में नामांकन दाखिल नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र-2E में नामांकन दाखिल किया जाएगा तथा एक अभ्यर्थी अधिकतम चार सेट में नामांकन दाखिल कर सकता है। नामांकन के साथ प्रपत्र-26 (शपथ-पत्र) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र ‘क’ एवं ‘ख’ भी जमा करना होगा। नामांकन के लिए जमानत राशि सामान्य अभ्यर्थियों हेतु ₹10,000 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु ₹5,000 निर्धारित है। अभ्यर्थियों द्वारा आपराधिक मामलों से संबंधित विवरण निर्धारित प्रपत्र C1 तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा प्रपत्र C2 में तैयार कर निर्धारित अवधि में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित/प्रसारित कराया जाना आवश्यक है।

सारण जिले में 3,824 मतदाता, 20 मतदान केंद्र

बैठक में जानकारी दी गई कि बिहार विधान परिषद के 03-सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सारण जिले में कुल 3,824 मतदाता हैं तथा मतदान के लिए 20 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। निर्वाचन कार्य के लिए संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी एवं आयुक्त के सचिव को सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

आदर्श आचार संहिता के अनुपालन पर जोर

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री वैभव श्रीवास्तव ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी प्रेस नोट जारी किए जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों एवं संबंधित पक्षों से निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्वच्छ, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सहभागी निर्वाचन के संचालन में सहयोग की अपेक्षा की।

NSIT
Nsmch

संजय भारद्वाज की रिपोर्ट