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बिना डिग्री वाली 'डॉक्टर' को 5 साल की जेल, प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काटने के मामले में कोर्ट का फैसला

फर्जी लेडी डॉक्टर अभिलाषा को दोषी ठहराते हुए अदालत ने 5 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. इस केस में 13 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे.

बिना डिग्री वाली 'डॉक्टर' को 5 साल की जेल, प्रेमी का प्राइवे
बिना डिग्री वाली 'डॉक्टर' को 5 साल की जेल,प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काटने के मामले में कोर्ट का फैसला- फोटो : NEWS 4 NATION

N4N डेस्क: बिहार के छपरा जिले में 1 जुलाई 2024 को हुई एक सनसनीखेज घटना के 15 महीने बाद, अदालत ने फैसला सुनाया है। एक महिला, जिसने अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट सर्जिकल ब्लेड से काट दिया था, उसे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग की अदालत ने दोषी ठहराया है।

दोषी महिला, जिसकी पहचान अभिलाषा के रूप में हुई है, को 5 साल के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

क्या थी पूरी घटना?


1 जुलाई 2024 को मढ़ौरा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 12 में यह घटना हुई थी। वार्ड सदस्य और अभियुक्त अभिलाषा के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि कथित रूप से एक फर्जी लेडी डॉक्टर अभिलाषा ने सर्जिकल ब्लेड से अपने प्रेमी पर हमला कर दिया और उसका प्राइवेट पार्ट काट डाला।

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अपराध को छिपाने के लिए, अभिलाषा ने कटे हुए अंग को बाथरूम में फ्लश कर दिया। बाद में उसने अपने सहकर्मियों को घटना की जानकारी दी, जिन्होंने पुलिस को सूचित किया। गंभीर रूप से घायल प्रेमी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों की टीम ने उसकी जान बचा ली।

त्वरित जांच और सजा

घटना के तुरंत बाद मढ़ौरा पुलिस ने अभिलाषा को गिरफ्तार कर लिया और तेज़ी से साक्ष्य एकत्रित कर आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने इस मामले को गंभीरता से लड़ा, और अदालत में डॉक्टरों, अनुसंधानकर्ता (जांच अधिकारी) और प्रत्यक्षदर्शियों समेत कुल 13 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

अदालत ने अभियुक्ता अभिलाषा को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 118(2) के तहत 5 साल का सश्रम कारावास और जुर्माना, तथा धारा 126(2) के तहत 1 महीने का अतिरिक्त कारावास और अर्थदंड लगाया। अदालत ने माना कि यह अपराध न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक रूप से भी पीड़ित को गहरा आघात पहुंचाने वाला है।

पुलिस ने फैसले का स्वागत किया

इस त्वरित फैसले पर सारण जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कुमार आशीष ने कहा कि पुलिस गंभीर अपराधों में त्वरित कार्रवाई, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और समयबद्ध तरीके से सुनवाई पूरी कराने के लिए लगातार प्रयासरत है, जिसका यह परिणाम है।