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Bihar News : इंदिरा आईवीएफ पर महिला ने 42.87 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति का किया दावा, जिला उपभोक्ता फोरम ने जारी किया नोटिस, जानिए क्या है पूरा मामला

Bihar News : इंदिरा आईवीएफ पर बक्सर की महिला की 42 लाख रूपये क्षतिपूर्ति देने का दावा किया है. इसके लिए महिला की शिकायत पर जिला उपभोक्ता फोरम ने नोटिस जारी किया है.....पढ़िए आगे

Bihar News : इंदिरा आईवीएफ पर महिला ने 42.87 लाख रूपये की क्
इंदिरा IVF को नोटिस - फोटो : SANDIP

BUXAR : जिले की एक महिला द्वारा इंदिरा आईवीएफ अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड, पटना के खिलाफ 42 लाख 87 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर दर्ज किए गए परिवाद पर जिला उपभोक्ता आयोग ने गंभीरता से संज्ञान लिया है। आयोग ने अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह मामला परिवाद संख्या 32/2025 से जुड़ा है, जिसमें वादी संगीता देवी, निवासी खलासी मोहल्ला, बक्सर ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अस्पताल के विज्ञापन से प्रभावित होकर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) प्रक्रिया के लिए संपर्क किया था। अस्पताल द्वारा प्रारंभिक जांच में उन्हें और उनके पति को पूर्णतः स्वस्थ बताकर 2 लाख 37 हजार रुपये की राशि जमा कराई गई।

संगीता देवी का आरोप है कि तय तिथि पर जब वे उपचार के लिए पहुंचीं, तो अस्पताल ने अचानक शुगर और थायरॉयड स्तर अधिक बताकर उपचार स्थगित कर दिया और 50 दिनों तक लगातार उन्हें उच्च मात्रा में दवाएं दी गईं। इससे उनकी तबीयत बिगड़ गई और जब उन्होंने दूसरे चिकित्सक से परामर्श लिया, तो दवाओं की ओवरडोज़ का खुलासा हुआ। वादी ने अस्पताल को कानूनी नोटिस भी भेजा, लेकिन न तो उन्हें उचित चिकित्सा सेवा दी गई और न ही जमा राशि वापस की गई।

इस गंभीर मामले की सुनवाई बुधवार को आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश वेद प्रकाश सिंह और सदस्य राजीव कुमार की खंडपीठ ने की। आयोग ने प्राथमिक रूप से अस्पताल की भूमिका संदिग्ध मानते हुए नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई की तिथि जल्द निर्धारित की जाएगी।

बक्सर से संदीप की रिपोर्ट