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Bihar News : बगहा में पिंटू यादव हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला, मां और दो बेटों को मिली उम्रकैद, CCTV फुटेज बना मुख्य गवाह

Bihar News : कोर्ट ने पिंटू हत्याकांड को लेकर तीन मुख्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद से पूरे इलाके में न्यायिक मुस्तैदी की चर्चा हो रही है.....पढ़िए आगे

Bihar News : बगहा में पिंटू यादव हत्याकांड में कोर्ट ने सुना
माँ बेटे को उम्रकैद - फोटो : ASHISH

BETTIAH : बगहा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ रामनगर थाना कांड संख्या 596/2024 के बहुचर्चित पिंटू यादव हत्याकांड में अदालत ने ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुनाया है। डीजे चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन मुख्य आरोपियों को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद से पूरे इलाके में न्यायिक मुस्तैदी की चर्चा हो रही है।

अदालत ने मृतक पिंटू यादव की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी महिला अनीता देवी और उसके दो बेटों, गोलू यादव तथा कीर्ति यादव को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों और दलीलों के अनुसार, दोनों भाइयों (गोलू और कीर्ति) ने अपनी मां अनीता देवी के उकसावे और इशारे पर ही पिंटू यादव की बेरहमी से हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। यह पूरी घटना रामनगर थाना क्षेत्र के मुड़ीला गांव की है, जहां आपसी विवाद के दौरान पिंटू यादव की निर्मम हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जानकारी दी कि मुख्य आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और उस पर पहले से ही करीब एक दर्जन गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

इस मामले की सबसे खास बात यह रही कि देश में नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) कानून लागू होने के बाद, महज दो वर्षों के भीतर ही इस चर्चित और पेचीदा मामले का फैसला आ गया। त्वरित न्याय की दिशा में इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। सुनवाई के दौरान घटनास्थल से बरामद सीसीटीवी (CCTV) फुटेज को अदालत ने सबसे महत्वपूर्ण और अकाट्य साक्ष्य माना, जिसने आरोपियों को सजा दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई।

अदालत के इस कड़े फैसले के बाद मृतक पिंटू यादव के शोकाकुल परिजनों ने इसे 'न्याय की जीत' बताते हुए गहरा संतोष व्यक्त किया है। वहीं, अभियोजन पक्ष के वकीलों का कहना है कि पुलिस की मुस्तैद तफ्तीश, मजबूत डिजिटल साक्ष्यों (CCTV) और अदालत में की गई प्रभावी पैरवी के कारण ही दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर कड़ी सजा दिलाई जा सकी है।

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आशीष की रिपोर्ट