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Bihar News : बेगूसराय कोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में आरोपी को सुनाई 6 साल की सजा, हत्यारोपियों को आजीवन कारावास

Bihar News : बेगूसराय कोर्ट ने दो मामलों में आरोपियों को 6 साल और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है......पढ़िए आगे

Bihar News : बेगूसराय कोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण मामले
आरोपियों को सजा - फोटो : AJAY SHASTRI

BEGUSARAI : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार श्रीवास्तव ने अपहरण से जुड़े मामले मंसूरचक थाना कांड संख्या 57 /2007 की सुनवाई करते हुए मंसूरचक थाना के आगापुर निवासी आरोपित परवेज आलम को भारतीय दंड विधान की धारा 363 में दोषी घोषित किया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित को भारतीय दंड विधान की धारा 363 में दोषी पाकर 6 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई एवं 5 हजार अर्थदण्ड की भी सजा सुनाई। आपको बता दे कि न्यायालय ने आरोपित को दोषी घोषित करते ही आरोपित का बंध पत्र खंडित कर हुए आरोपित को न्यायिक हिरासत में ले लिया था और उसे बेगूसराय जेल भेज दिया था। आज आरोपित को बेगूसराय जेल से न्यायालय में उपस्थित कराया गया, जहां उसे न्यायालय ने सजा सुनाई। 

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विभूति चंद्र झा ने कुल नौ गवाहों की गवाही कराई। आरोपित परवेेज आलम पर आरोप है कि 28 जून 2007 को गांव में हो रही शादी में सम्मिलित होने आई 14 वर्षीय नाबालिक लड़की को अपहरण करके लेकर भाग गया रात्रि 1  बजे तक जब नाबालिक लड़की अपने घर नहीं लौटी तब नाबालिक के पिता ने खोज भी शुरू किया तब पता चला कि आरोपित ने नाबालिक लड़की को बहला फुुसला कर अपहरण करके लेकर भाग गया।

वहीँ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत के न्यायालय ने हत्या से जुड़े मामले में मुफस्सिल थाना कांंड संख्या 492/23 की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपित सिंघौल थाना के कैलाशपुर निवासी आरोपित पिता चंद्रदेव यादव आरोपित मां बबीता देवी एवं आरोपित बेटा अंकेश कुमार और रुपेश कुमार को हत्या में दोषी घोषित किया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने चारों आरोपित को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा दी एवं 10,000 का आर्थिक दंड दिया। आर्थिक दंड नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास। धारा 307 में 10  साल की सजा एव 5 ,000 अर्थदंड एवं27 शस्त्र अधिनियम में 5 साल की सजा एवं 3000 रुपया का अर्थदंड, अर्थदंड नही देने पर एक माह का अतिरिक्त सजा। सभी चारों अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा गया। । अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक संतोष कुमार ने कुल 9 गवाहों की गवाही कराई। आरोपित पर आरोप है कि 19 अगस्त 2023 को 7:30 बजे शाम ग्रामीण सूचक रविंद्र यादव का चचेरा भाई संजीव यादव ने अपना पिकअप भान चंद्रदेव यादव के घर के सामने लगा दिया।

इस पर सभी आरोपित ने कहा कि गाड़ी यहां से हटा दो इस पर संजीव यादव ने कहा आगे कीचङ है और हम सरकारी सड़क पर गाड़ी लगाए हुए हैं। इतने में चंद्रदेव यादव ने कहा कि साले को गोली मार दो और चंद्र देव यादव की पत्नी बबीता देवी ने छत पर से तीन पिस्टल लाकर अपने बेटे अंकेश कुमार रुपेश कुमार मिथिलेश कुमार को दिया। इतने में रूपेश कुमार ने सूचक के चचेरा भाई संजीव कुमार को गोली मार दिया। गोली की आवाज सुनकर सूचक का चाचा बैजू यादव अपने बेटे को गोली लगा देखकर बचाने के लिए दौङे मिथिलेश और अखिलेश ने दो-दो गोली उन्हें मार दिया और वह नीचे गिर पड़े दोनों को गिरा देखकर सूचक का भाई विकास यादव दौङा इतने में अंकेश रूपेश मिथिलेश अखिलेश अंधाधुंध फायरिंग करने लगे।  जिसमें विकास यादव को गोली लगी और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।

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बेगूसराय से अजय शास्त्री की रिपोर्ट