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I-PAC छापेमारी केस में नया ट्विस्ट, ED की हाई कोर्ट में सुनवाई रोकने की मांग, ममता पक्ष ने किया विरोध

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा I-PAC के ठिकानों पर हुई छापामारी के मामले में कोलकता हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई को टालने की अपील ED ने की है.

I-PAC raid case
I-PAC raid case - फोटो : news4nation

 I-PAC raid case : प्रवर्तन निदेशालय  (ED) ने बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट को बताया कि राजनीतिक परामर्श (पॉलिटिकल कंसल्टेंसी) फर्म के निदेशक प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पर हाल ही में की गई तलाशी से जुड़े मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाई जाए। एजेंसी ने दलील दी कि इसी मुद्दे को लेकर उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।


ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने जस्टिस शुभ्रा घोष की पीठ के समक्ष कहा कि जब कोई मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हो, तब उच्च न्यायालय को उस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसी आधार पर हाई कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।

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इस मामले में तृणमूल कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने अदालत को बताया कि पार्टी की याचिका का उद्देश्य केवल अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने ED द्वारा सुनवाई टालने की मांग का विरोध किया।


गौरतलब है कि इस मामले में ED ने अपनी याचिका में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पक्षकार बनाया है। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनीं और मामले की आगे की सुनवाई के लिए आदेश सुरक्षित रखे हैं।

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