अभिषेक बनर्जी के पार्टी कार्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक, BJP सरकार को सख्त आदेश

Abhishek Banerjee
Abhishek Banerjee- फोटो : news4nation

Abhishek Banerjee : कलकत्ता हाईकोर्ट ने रविवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी के दक्षिण 24 परगना जिले के आमतला स्थित पार्टी कार्यालय में चल रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट ने अगले आदेश तक कार्यालय में किसी भी तरह के आगे के तोड़फोड़ कार्य को रोकने का निर्देश दिया है।


दरअसल, शनिवार को दक्षिण 24 परगना जिला प्रशासन ने आमतला स्थित टीएमसी सांसद के पार्टी कार्यालय के एक हिस्से को ध्वस्त कर दिया था। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, प्रशासन का दावा था कि भवन का निर्माण कथित तौर पर स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के बिना किया गया था और यह लागू नियमों का उल्लंघन करता है। कार्रवाई के दौरान इमारत के सामने वाले हिस्से को बुलडोजर से गिरा दिया गया।

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इस कार्रवाई के बाद डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि यदि 2031 के विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बदलती है तो भाजपा के पार्टी कार्यालयों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा।


अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसलों में बुलडोजर से की जाने वाली ऐसी कार्रवाई को असंवैधानिक माना गया है, इसके बावजूद उनके लोकसभा क्षेत्र के कार्यालय को ध्वस्त किया गया।

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उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल पुलिस और भाजपा से जुड़े लोगों ने कार्यालय से लैपटॉप, प्रिंटर, दस्तावेज, टेबल, कुर्सियां और अन्य सामान हटा लिया। अभिषेक बनर्जी ने इसे ध्वस्तीकरण नहीं, बल्कि वर्दी में की गई चोरी बताया। उन्होंने कहा कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद कार्रवाई की गई।