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पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, चुनाव आयोग से जुड़ी याचिका ख़ारिज, जानिए क्या हुआ

Calcutta High court
Calcutta High court - फोटो : news4nation

West Bengal Assembly Elections : कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को उस PIL को खारिज कर दिया जिसमें चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस सर्विस अधिकारियों के ट्रांसफर को चुनौती दी गई थी। EC ने राज्य के लिए असेंबली इलेक्शन शेड्यूल की घोषणा के तुरंत बाद राज्य के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और DGP समेत कई अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया।

यह दावा करते हुए कि बड़े पैमाने पर इन ट्रांसफर से राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन के कामकाज पर असर पड़ेगा, पिटीशनर ने रिक्वेस्ट की कि पोल पैनल के ऐसे ऑर्डर को कैंसल किया जाए। चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली एक डिवीजन बेंच ने पिटीशन को खारिज कर दिया।

294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल असेंबली के चुनाव दो फेज में होंगे - 23 और 29 अप्रैल को। वोटों की गिनती 4 मई को होगी।