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Supreme Court: चुनावी हलफनामे में झूठ पकड़ा तो आम आदमी भी घसीट सकेगा नेता को अदालत तक, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Supreme Court: चुनाव के वक्त जनता के सामने बड़े-बड़े वादे करने वाले नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ...

Supreme Court: चुनावी हलफनामे में झूठ पकड़ा तो आम आदमी भी घस

Supreme Court: चुनाव के वक्त जनता के सामने बड़े-बड़े वादे करने वाले नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर कोई उम्मीदवार अपने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देता है, जरूरी तथ्यों को छिपाता है या अनिवार्य विवरण देने में नाकाम रहता है, तो उसके खिलाफ आम नागरिक भी आपराधिक शिकायत दर्ज करा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानूनी सवाल पर अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 195 की पाबंदियां निजी शिकायत दर्ज कराने के रास्ते में बाधा नहीं बनेंगी।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125-A के तहत कथित अपराध को लेकर दाखिल निजी शिकायतों पर धारा 195 की कठोर शर्तें लागू नहीं होंगी। अदालत की इस व्याख्या को चुनावी हलफनामों में पारदर्शिता और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

झूठे हलफनामे पर अब उठेगी कानूनी आवाज

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125-A उन उम्मीदवारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करती है, जो नामांकन पत्र या चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाते हैं अथवा कानून के तहत जरूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं।सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे आरोपों पर आम नागरिक की शिकायत को केवल इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि संबंधित अदालत या अधिकृत सरकारी अधिकारी ने खुद शिकायत दर्ज नहीं कराई है। हालांकि, शिकायत दाखिल होना अपने आप में किसी नेता को दोषी साबित नहीं करता। आरोपों की सच्चाई का निर्धारण कानूनी प्रक्रिया और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होगा।

झूठे आरोप लगाने वालों को भी राहत नहीं

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी निर्वाचित उम्मीदवार को परेशान करने या झूठे आरोपों के आधार पर फंसाने के इरादे से शिकायत दर्ज की जाती है, तो सक्षम मजिस्ट्रेट मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित आदेश दे सकते हैं। यानी शिकायत का अधिकार मिलने का मतलब यह नहीं कि किसी के खिलाफ मनमाने आरोप लगाने की खुली छूट मिल गई है।

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चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों पर भी अहम टिप्पणी

अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्र में महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, लेकिन कानूनों की व्याख्या करना अदालतों का काम है। आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देश या प्रेस नोट सुप्रीम कोर्ट को कानून की अपनी व्याख्या अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

कर्नाटक के विधायक से जुड़े मामले में आया फैसला

यह फैसला राजकुमार मदकी की अपील पर आया, जो कर्नाटक हाई कोर्ट के 7 मार्च 2025 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने बीदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शैलेंद्र बेलदाले के खिलाफ उनकी आपराधिक शिकायत खारिज कर दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि बेलदाले ने 2023 के विधानसभा चुनाव के नामांकन के साथ दाखिल हलफनामे में अपने आवासीय पते के बारे में गलत जानकारी दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने निजी शिकायतों पर कानून की व्याख्या स्पष्ट की, लेकिन साथ ही कहा कि ट्रायल मजिस्ट्रेट के समक्ष चल रही कार्यवाही को बंद करने संबंधी हाई कोर्ट का निष्कर्ष बरकरार रहेगा। अदालत ने इसके पीछे हाई कोर्ट से अलग कानूनी आधार बताया।कुल मिलाकर, फैसला चुनावी हलफनामों में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ नागरिकों के कानूनी अधिकार को स्पष्ट करता है। इससे नेताओं की जवाबदेही पर बहस तेज हो सकती है, लेकिन किसी भी शिकायत का अंतिम परिणाम जांच, साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।