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Crime News: ख़ून से लथपथ रिश्तों पर वार, पत्नी का शव खेत में फेंकने वाले को उम्रकैद

एक अदालत ने रिश्तों को शर्मसार करने वाले एक जघन्य अपराध में फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार की कोर्ट ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव को खेत में फेंक देने वाले दोषी सुमित भुइया को उम्रकैद की कड़ी सज़ा सुनाई है।

Crime News: ख़ून से लथपथ रिश्तों पर वार, पत्नी का शव खेत में
ख़ून से लथपथ रिश्तों पर वार, पत्नी का शव खेत में फेंकने वाले को उम्रकैद- फोटो : NEWS 4 NATION AI

Crime News:कोर्ट ने रिश्तों में छिपे ज़हर की एक और दिल दहलाने वाली मिसाल पेश की। वाराणसी में पत्नी का क़त्ल कर उसका शव खेत में फेंक देने वाले आरोपी सुमित भुइया को विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने उम्रकैद की कड़ी सज़ा और 90 हज़ार रुपये जुर्माना ठोका। 

मृतका गीता भुइया के भाई ने अदालत को बताया था कि सुमित आए दिन शराब के नशे में उसे ज़लील करता, मारता-पीटता था। 9 अप्रैल 2023 की रात नशे और वहशत की हदें पार करते हुए उसने गीता की हत्या कर दी और सबूत मिटाने की नियत से शव को महदेपुर गांव के खेत में फेंक आया।

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वाराणसी की यह पुरानी वारदात जब अदालत के सामने पहुँची, तो गवाहियों की कसौटी और साक्ष्यों की एक-एक कड़ी ने सुमित को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। कोर्ट ने बिना किसी शक-ओ-शुबह के उसे दोषी करार देते हुए कानून का फंदा उसके गले में कस दिया।

 बर्बर हत्याएँ एक ही कड़वी हक़ीकत की ओर इशारा करती हैं शक, ज़ुल्म और ग़ुस्से की आग सबसे पहले घर को राख करती है, और उसकी ख़ामोश चिताओं में बचती हैं सिर्फ़ टूटती-बिखरती ज़िंदगियाँ।

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झारखंड के लातेहार निवासी अनिल भुइया ने बड़ागांव थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उसकी बहन गीता भुइया पति सुमित भुइया के साथ बड़ागांव के पुआरी कला स्थित ईंट-भट्टे पर काम करती थी। आरोप था कि सुमित शराब पीकर गीता को मारता पीटता था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा और पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने सुमित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छानबीन के बाद चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने  सुमित को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी।