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UP NEWS: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को दिया आदेश, संभल जामा मस्जिद की होगी रंगाई-पुताई

UP NEWS: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को दिया आदेश, संभल जामा

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल स्थित जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई और लाइटिंग के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को आदेश दिया है। रमजान के महीने में जामा मस्जिद की सफेदी और लाइटिंग को लेकर हाईकोर्ट ने एएसआई को अनुमति प्रदान की है। कोर्ट ने एएसआई को इसे पूरा करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी है।


मामले की पृष्ठभूमि

यह आदेश संभल जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की मांग को लेकर दाखिल एक अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई सोमवार को हुई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे 12 मार्च तक टाल दिया था। इसके बाद, एएसआई ने कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की।


एएसआई की रिपोर्ट

ASI की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि मस्जिद में रंगाई-पुताई की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि मस्जिद में गंदगी पाई गई है और कुछ स्थानों पर झाड़ियां उगी हुई हैं। इस संबंध में एएसआई ने मस्जिद के विभिन्न हिस्सों की तस्वीरें भी कोर्ट में प्रस्तुत की।


कोर्ट का आदेश

कोर्ट ने एएसआई को मस्जिद की सफाई करने और उगी हुई झाड़ियों को साफ करने का आदेश दिया था। इसके अलावा, मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की जांच रिपोर्ट पर आपत्ति जताई थी और एफिडेविट दाखिल करने के लिए समय लिया था। हिंदू पक्ष ने भी समय मांगा था ताकि वे एफिडेविट फाइल कर सकें। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई को 12 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया था।

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नया आदेश

बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई और लाइटिंग कराने का आदेश दिया है। यह आदेश रमजान के अवसर पर मस्जिद को बेहतर स्थिति में लाने के उद्देश्य से दिया गया है। इस फैसले से जामा मस्जिद के सौंदर्यीकरण और रमजान के अवसर पर मस्जिद को विशेष रूप से सजाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।