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GST Rate Cut: जीएसटी कम हो गई लेकिन फिर भी आपको सामान मिल रहा है महंगा? जानें कहां और कैसे करनी है शिकायत?

GST Rate Cut: जीएसटी कम हो गई लेकिन फिर भी आपको सामान मिल रह

लखनऊ: 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं। नई दरों के बाद कई कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम घटा दिए हैं और उपभोक्ताओं को इसका फायदा भी मिलने लगा है। लेकिन कुछ कंपनियां और दुकानदार अब भी पुराने दाम पर ही सामान बेच रहे हैं, जिससे ग्राहकों को राहत नहीं मिल रही।


शिकायत कहां करें

अगर आपको भी सामान जीएसटी कटौती के बावजूद महंगा मिल रहा है, तो इसकी शिकायत सीधे सरकार के पास की जा सकती है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने हाल ही में इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म (INGRAM) पोर्टल पर नया सेक्शन शुरू किया है। इस सेक्शन में उपभोक्ताओं की जीएसटी से जुड़ी शिकायतें दर्ज की जाएंगी।

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फोन पर शिकायत दर्ज करने का तरीका

शिकायत दर्ज करने के लिए उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1915 या 1800 11 4000 पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। नेशनल हॉलिडे को छोड़कर यह सेवा सभी दिनों में उपलब्ध है। इसके अलावा 8800001915 पर मैसेज भेजकर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।


वेबसाइट और ऐप के जरिए शिकायत

INGRAM पोर्टल की वेबसाइट consumerhelpline.gov.in पर जाकर भी शिकायत की जा सकती है। यहां उपभोक्ता 17 भाषाओं में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु और अन्य भाषाएं शामिल हैं। इसके अलावा उमंग ऐप और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) ऐप पर भी आसानी से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

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कैसे होगी कार्रवाई

मंत्रालय के मुताबिक, हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों से जो डेटा मिलेगा, उसे कंपनियों, सीबीआईसी और अन्य एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा। इससे समय पर कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जीएसटी नियमों का पालन हो।


सरकार की सख्त चेतावनी

सरकार ने साफ कहा है कि जो कंपनियां या दुकानदार जीएसटी कटौती का फायदा उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी चेतावनी दी है कि निगरानी रखी जा रही है और नियम तोड़ने वालों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।