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UP Politics: सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने किया बड़ा ऐलान, बोले– 2027 में पत्नी संग लड़ूंगा विधानसभा का चुनाव

UP Politics: सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने किया बड़ा ऐ

कानपुर: कानपुर के समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने भविष्य की राजनीतिक योजनाओं का खुलासा किया है। सीसामऊ सीट से मौजूदा सपा विधायक नसीम सोलंकी के पति इरफान ने बुधवार को कोर्ट में पेशी के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में वह और उनकी पत्नी दोनों मैदान में उतरेंगे। इरफान ने दावा किया कि 2027 में एक सांसदी और एक विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। यह पहली बार था जब नसीम की उपचुनाव जीत के बाद इरफान को कानपुर कोर्ट में पेश किया गया।


बेटे से मिलने पर हंगामा

पेशी के दौरान इरफान सोलंकी ने अपने बेटे से मिलने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने रोका तो कहासुनी हो गई। इरफान ने नाराजगी जताई और कहा, “मेरा बेटा है, क्या मैं मिल नहीं सकता?” इसके बाद पुलिस ने बेटे से मुलाकात की इजाजत दी। इरफान ने भावुक होकर बेटे को गले लगाया।

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गैंगस्टर केस में आरोप तय

कानपुर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने इरफान सोलंकी समेत सात आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में आरोप तय कर दिए हैं। अब इस मामले में मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 30 सितंबर तय की है। इरफान को महराजगंज जेल से और उनके भाई रिजवान व इजरायल आटेवाला को जिला कारागार से सुरक्षा में लाया गया। अन्य आरोपी शौकत पहलवान, मुरसलीन उर्फ भोलू, मोहम्मद शरीफ और अज्जन उर्फ एजाज को भी कोर्ट में पेश किया गया। अभियोजन ने आरोप पत्र पढ़कर सुनाया, जिस पर बचाव पक्ष ने आपत्ति दर्ज की और साक्ष्य पेश करने की बात कही।


बिना अनुमति जनसभा का मामला

एमपी-एमएलए लोअर कोर्ट में भी इरफान सोलंकी पर एक और मुकदमा विचाराधीन है। आरोप है कि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान अनवरगंज पुलिस ने बिना अनुमति जनसभा करने पर केस दर्ज किया था। वायरल वीडियो के आधार पर रिपोर्ट लिखी गई थी, जिसमें 15–20 लोग मौजूद बताए गए। इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख भी 30 सितंबर तय की गई है।

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आगजनी केस में सजा और जमानत

नवंबर 2022 में जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा के घर में आगजनी का केस दर्ज हुआ था। इस मामले में 7 जून 2024 को सेशन कोर्ट ने इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान और अन्य पांच आरोपियों को 7–7 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल चुकी है। फिलहाल गैंगस्टर एक्ट में जमानत न मिलने के कारण इरफान अभी भी जेल में बंद हैं।