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काला हिरण के शिकार करने में आरोपियों का साथ देने वाले दारोगा की गई नौकरी, चार माह से चल रहे थे सस्पेंड

काला हिरण के शिकार करने में आरोपियों का साथ देने वाले दारोगा

DEHRI ON SONE :  चार माह पहले काले हिरण के शिकार केस में शाहाबाद डीआईजी नवीन चंद्र झा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चेनारी दारोगा शंभू कुमार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। मामले में संलिप्तता सामने आने के बाद से ही शंभू कुमार निलंबित चल रहे थे। लेकिन उनकी नौकरी भी चली गई है। शंभू कुमार पर कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता और कर्तव्यहीनता सहित संदिग्ध आचरण तथा अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है।

जानकारी के मुताबिक, रोहतास जिले के डेहरी स्थित शाहाबाद डीआईजी कार्यालय में डीआईजी नवीन चंद्र झा ने प्रेसवार्ता आयोजित की थी। इस दौरान डीआईजी नवीन चंद्र झा ने बताया कि पिछले 15 सितंबर 2023 को रोहतास जिले के चेनारी थानाक्षेत्र के लॉजी गांव से गुप्त सूचना के आधार पर काला हिरण के मांस सहित सींग के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान चेनारी थानाक्षेत्र के लॉजी गांव निवासी दिवंगत कुदुश बेग के बेटे राजू बेग के रूप में की गई थी। चेनारी के तत्कालीन थानाध्यक्ष शंभू कुमार-2 के द्वारा इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और न ही उन्होंने अपने वरीय पदाधिकारियों तथा वन विभाग को सूचित किया। साथ ही गिरफ्तार अभियुक्त राजू बेग को पीआर बॉन्ड पर थाने से ही छोड़ दिया गया था। 

इसके बाद घटना की सूचना रोहतास वन विभाग को मिली। तब वन विभाग के द्वारा चेनारी थाना परिसर से ही काला हिरण का पांच किलो मांस और मांस लगा काले हिरण का सींग बरामद किया गया था। इसे लेकर वन विभाग द्वारा तत्कालीन थानाध्यक्ष शंभू कुमार-2 के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिक की दर्ज की गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही रोहतास एसपी विनीत कुमार ने पूरे मामले में जांच का आदेश सासाराम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया था।

उसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम ने जांच में पुलिस अवर निरीक्षक शंभू कुमार-2 को इस मामले में काफी अनियमितता बरतते हुए अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने के लिए दोषी पाया। इसके बाद जांच प्रतिवेदन के आधार पर तत्कालीन थानाध्यक्ष शंभू कुमार-2 को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ रोहतास जिला विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। उसमें जांच पदाधिकारी ने पुलिस अवर निरीक्षक शंभू कुमार-2 को दोषी पाया।

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