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पुलिस के काम पर सवाल ! जमीन को जबरन हड़पने और रंगदारी मांगनेवालों को क्यो नहीं किया गिरफ्ता, हाईकोर्ट ने एसपी से किया जवाब तलब

पुलिस के काम पर सवाल ! जमीन को जबरन हड़पने और रंगदारी मांगने

SIWAN : पटना हाईकोर्ट ने सीवान में जमीन को जबरन हड़पने , उसके बदले 50 लाख रुपये की फिरौती मांगने और जमीन मालिक को जान की धमकी देने के मामलें पर सुनवाई की।जस्टिस संदीप कुमार ने इस मामलें पर जानकारी मिलने के बावजूद पुलिस द्वारा शिथिलता बरतने के आरोप पर सिवान के एसपी  से जवाब तलब किया।

जस्टिस संदीप कुमार ने विकास कुमार मिश्रा की रिट याचिका को सुनते हुए सिवान एसपी को यह भी बताने के लिए आदेश दिया है कि जब याचिकाकर्ता को धमकी देने वाले लोगों पर सिवान टाउन थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं,तो पुलिस उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया। यदि वे वांटेड अपराधी है,तो ऐसा क्या है जो पुलिस को वांटेड अपराधी को गिरफ्तार करने से रोक रहा है ? 

कोर्ट  ने सभी विपक्षी आरोपियों को नोटिस निर्गत करने का आदेश देते हुए सीवान पुलिस को याचिकाकर्ता को सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया।विकास ने यह रिट याचिका उसकी जमीन को हड़पने वाले कुछ तथाकथित भू माफिया वो  अपराधिक चरित्र के लोगों के खिलाफ , उनसे  पुलिस की सुरक्षा देने हेतु दायर की गई है । 

याचिका कर्ता के वकील चंद्रकांत ने बताया की उनके मुवक्किल के पूर्वज रामपति मिश्रा ने सिवान शहर के निराला नगर की एक भूखंड के सवा सात कट्ठा जमीन 1926 में खरीदा था  । 

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जमीन खरीदने के बात रामपति मिश्रा और उनके उत्तराधिकारी  , उस  जमीन पर काबिज रहते हुए पूर्व जमींदार को और 1950 के बाद  बिहार सरकार को मालगुजारी लगान देते आ रहे हैं ।  

 भूमि  पर याचिकाकर्ता और उनके पूर्वजों का निर्विवाद कब्जा 95 सालों से है।  दो सालों  पहले  कुछ अपराधिक चरित्र के लोगों ने जालसाजी कर  याचिकाकर्ता की भूमि में से 16 धूर जमीन किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया, जिसके कारण विकास को उक्त भूखंड पर  टाइटल  ( हक वो हकियत ) का मुकदमा  करना पड़ा । 

लेकिन विकास एवं उसके परिवार को सिवान के अपराधिक चरित्र वाले  प्रिंस उपाध्याय और राज कुमार वर्मा 50 लाख की फिरौती देने और हकीयत  मुकदमे को वापस लेने का दबाव बना रहे हैं।याचिकाकर्ता और उनके परिवार को जान की भी धमकी मिल रही है , और बार बार शिकायत करने के बावजूद , सिवान पुलिस हाथ धो कर बैठी है । 

चंद्रकांत ने कोर्ट को हलफनामे में अंकित अपराधिक मुकदमों की सूची की ओर कोर्ट का ध्यान खींचा । प्रिंस पर सिवान  टाउन थाने में 5  अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं  और राज प्रताप वर्मा के खिलाफ दो अपराधिक मामले हैं । 

चंद्रकांत ने बताया कि ये  अपराधियों  इसलिए बेखौफ है, क्योंकि इन्हें पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है । इन दोनो को  सिवान पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश तक नहीं कर रही ।  

हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सिवान एसपी से जवाब तलब किया।इस मामले पर अगली सुनवाई पांच हफ्ते बाद की जाएगी।