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आप नेता संजय सिंह के जमानत मामले में बांसुरी स्वराज का नाम हटाने का आदेश, नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से है भाजपा उम्मीदवार, जानिए पूरा मामला

आप नेता संजय सिंह के जमानत मामले में बांसुरी स्वराज का नाम ह

DESK. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आप नेता संजय सिंह को जमानत देने के अपने आदेश से वकील बांसुरी स्वराज का नाम हटाने का आदेश दिया, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि उनका नाम 'अनजाने में हुई त्रुटि' के कारण सूची में जुड़ गया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "ठीक है, हम आदेश को सही करेंगे।" ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि स्वराज मामले में पेश नहीं हुईं और न ही उन्होंने मामले में एजेंसी का प्रतिनिधित्व किया।

हुसैन ने कहा, "कुछ अनजाने में हुई गलती के कारण उसका नाम उपस्थिति पर्ची में दिखाई दे रहा है।" बांसुरी स्वराज नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार हैं।

प्रवर्तन निदेशालय के यह कहने के बाद कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, शीर्ष अदालत ने मंगलवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी।

छह महीने से जेल में बंद सिंह को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने रिहा करने का आदेश दिया था।

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